राज्य ब्यूरो, रांची।
ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना की भूमि घोटाले के आरोपित बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। अब उस पर आरोप गठन किया जाएगा। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
इसी मामले में हुई है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी
बता दें कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया है। इसके यहां से कई फर्जी सेल डीड बरामद हुए थे। जिसके आधार पर ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया है।
ये भी हो चुके हैं गिरफ्तार
ईडी इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तहला खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है।
कारोबारी कृष्णा साहा को नहीं मिली राहत
ईडी कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पत्थर कारोबारी कृष्णा कुमार साहा की भी डिस्चार्ज याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब उस पर आरोप गठन की प्रक्रिया की जाएगी।
बता दें कि मामले में कृष्णा साहा को हाई कोर्ट से सात दिसंबर 2023 को जमानत मिल चुकी है। ईडी ने पांच जुलाई 2023 को पूछताछ के बाद उसे देर रात गिरफ्तार किया था। कृष्णा साहा पंकज मिश्रा का सहयोगी है।
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