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झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC कैंडिडेट को दी बड़ी राहत, अब इस उम्र के अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) में होने वाले नियुक्ति पर अब ये अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियुक्ति परीक्षा में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने के संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते क्या हैं आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

By Neeraj AmbasthaEdited By: Shashank ShekharUpdated: Sun, 24 Sep 2023 10:30 PM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC कैंडिडेट को दी बड़ी राहत

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 138 पदों पर नियुक्ति होनी है।

इसके लिए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन दे सकेंगे, जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो गई है। आयोग ने याचिकाकर्ताओं से ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। इसकी सूचना रविवार को जारी कर दी गई है।

आयोग के अनुसार, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सीधी नियुक्ति परीक्षा में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने के संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं एवं संबंधित विभिन्न समरूप मामलों में पारित आदेश के आलोक में वादीगण आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन 

ये वादीगण ऑफलाइन आवेदन में वांछित सूचना भरकर विज्ञापन की कंडिका 19(आर) के अनुसार संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न कर लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम अंकित कर आयोग कार्यालय में जमा करेंगे।

आवेदन 26 सितंबर से तीन अक्टूबर तक पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से शाम पांच बजे तक हाथों-हाथ जमा करना होगा। आवेदन का प्रपत्र एवं परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग के अनुसार, परीक्षा का अंतिम परिणाम संबंधित याचिकाओं के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। बता दें कि इन याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य में पांच वर्ष से सिविल जज के पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है।

35 वर्ष से ऊपर के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन

ऐसे में इसमें आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए, क्योंकि अभ्यर्थी समय पर नियुक्ति नहीं होने तथा आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण इस विज्ञापन में आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं।

इसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से आवेदन लेने का आदेश पारित किया। इनकी परीक्षा भी ली जाएगी तथा परिणाम भी प्रकाशित होगा।

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