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Jharkhand News: CM हेमंत सोरेन की इस याचिका पर कोर्ट में हुई सुनवाई, ED ने अदालत में कर दी ये मांग

ईडी के समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट पर कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान ईडी ने जवाब देने के लिए समय की मांग की। अब मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। ईडी ने समन नहीं मानने पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई है।

By Jagran News Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Sat, 06 Jul 2024 03:59 PM (IST)
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सीएम हेमंत सोरेन की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट पर कोर्ट में सुनवाई हुई (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, रांची। एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई।

मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है। हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में अपनी उपस्थिति से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की गई है। पूर्व में सीजेएम कोर्ट ने यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन नहीं हुए थे पेश

सीजेएम कोर्ट के मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है। बता दें कि इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी।

शिकायतवाद में ईडी ने क्या बताया?

शिकायतवाद में ईडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाला मामला में दस समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है।

ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में ईडी ने दिल्ली में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज करवाई थी। उसी आधार पर यहां पर भी हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज करवाई गई है।

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