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Maiya Samman Yojana: मंईयां योजना के लिए क्या-क्या है जरूरी? फॉर्म भरने से पहले पढ़ें हेमंत सरकार की एसओपी

Mukhyamantri Maiya Samman Yojana मुख्यमंत्री मंइयां योजना को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने एसओपी जारी की है। योजना का लाभ लेने के लिए अब मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य नहीं होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक आवेदन के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो आधार कार्ड की छायाप्रति बैंक पासबुक की छायाप्रति राशन कार्ड की छायाप्रति ही दस्तावेज के रूप में देना होगा।

By Pradeep singh Edited By: Mohit Tripathi Updated: Thu, 08 Aug 2024 12:34 PM (IST)
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हेमंत सरकार ने मंईयां योजना के क्रियान्वयन के लिए एसओपी जारी की। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, रांची। CM Maiya Samman Yojana झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अब मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य नहीं होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बुधवार को एसओपी जारी कर दिया है।

जारी एसओपी के मुताबिक, इस योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा। एसओपी के अनुसार, आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति ही दस्तावेज के रूप में देनी होगी।

राशन कार्ड न होने पर क्या करें

एसओपी में यह भी कहा गया है कि जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा।

कहां जमा करें आवेदन

विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रहण केंद्र घोषित किया है।

आवेदन संग्रहण केंद्र पर सरकारी कर्मी/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दिया जाएगा, जिसमें प्राप्तिकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाइल संख्या स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

बता दें कि अब महिला इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकती हैं। आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए जैप आइटी द्वारा विकसित पोर्टल पर डिजिटाइजेशन का कार्य उपायुक्त के दिशा-निर्देश में संपन्न कराया जाएगा।

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