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Dhirendra Shastri: झारखंड में धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द करने का मामला, मुख्य सचिव और DGP को कोर्ट ने दिया ये निर्देश

Dhirendra Shastri Program पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम सरकार) के 10 से 15 फरवरी 2024 के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमत कथा आयोजन समिति की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने बुधवार को वर्चुअल मोड में राज्य के मुख्य सचिव एवं डीजीपी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बता दें कि कानून व्यवस्था का हवाला देकर उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है।

By Jagran News Edited By: Mukul KumarUpdated: Wed, 17 Jan 2024 08:25 AM (IST)
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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम रद्द करने का मामला
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम सरकार) के 10 से 15 फरवरी, 2024 के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमत कथा आयोजन समिति की याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले में जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने पलामू के उपायुक्त द्वारा कानून व्यवस्था की समस्या बताकर एक बार फिर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द कर देने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने बुधवार को वर्चुअल मोड में राज्य के मुख्य सचिव एवं डीजीपी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

सुनवाई में प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि हनुमत कथा आयोजन समिति ने तीन जनवरी को पलामू के उपायुक्त को बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से योजना की जानकारी दी थी। लेकिन पलामू उपायुक्त ने कानून व्यवस्था की समस्या बताकर कार्यक्रम को रद्द कर दिया।

रद्द किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई

उपायुक्त की ओर से बताया गया है कि कार्यक्रम में दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, ऐसे में कार्यक्रम और पार्किंग व्यवस्था करना कठिन होगा। साथ ही कानून व्यवस्था की समस्या उत्पनन होगी। उपायुक्त द्वारा कार्यक्रम रद्द किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी आशंका का क्या आधार है, इसे उपायुक्त ने स्पष्ट नहीं किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को कुछ बिंदुओं पर जवाब देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन सरकार ने जवाब दाखिल नहीं दिया है।

दरअसल, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा था कि पिछले 2 साल में झारखंड में कितने धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति दी गई और कितने कार्यक्रम को रद किया गया।

कार्यक्रम अब 10 से 15 फरवरी 2024 निर्धारित

कोर्ट ने मुख्य सचिव को यह भी बताने को कहा था कि राज्य में पहले जो भी धार्मिक आयोजन हुए हैं उनमें जो शर्त लगाई गई थी, क्या वैसी ही शर्त बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में है या कुछ और शर्तें उनके कार्यक्रम में लगाई गई हैं।

पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पलामू, उपायुक्त द्वारा कई कारणों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद किए जाने के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पलामू में प्रस्तावित कार्यक्रम अब 10 से 15 फरवरी 2024 निर्धारित किया गया है।

यह कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा, इसके लिए ग्रामसभा से अनुमति भी मिल गई है। अब नया कार्यक्रम स्थल के लिए रैयती भूमि पर चयनित किया गया है, वहां इकोलाजिकल बैलेंस बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है। कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लाक, पलामू में निर्धारित है।

प्रार्थी ने इस कार्यक्रम को लेकर पलामू डीसी से अनुमति दिलाने का आग्रह कोर्ट से किया। इससे पहले भी पलामू उपायुक्त ने कई कारण बताते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पलामू के रजवाडीह में 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक कार्यक्रम को रद्द कर दिया था।

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