झारखंड: सीएम सोरेन की याचिका के विरुद्ध ईडी भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा- बिना पक्ष सुने कोई आदेश न हो पारित
जमीन घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के दो-दो समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में ईडी के अधिकार को चुनौती दी है। इसके विरुद्ध ईडी ने भी कैविएट फाइल कर दिया है। CM की ओर से जल्द सुनवाई के लिए आग्रह किया जा सकता है।
By Jagran NewsEdited By: Yashodhan SharmaUpdated: Wed, 30 Aug 2023 11:56 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड में जमीन घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के दो-दो समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में ईडी के अधिकार को चुनौती दी है। इसके विरुद्ध ईडी ने भी कैविएट फाइल कर दिया है।ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि उसका बिना पक्ष सुने कोई भी आदेश पारित नहीं करें, ईडी का पक्ष भी सुना जाना चाहिए।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। संभावना है कि मुख्यमंत्री की ओर से इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए आग्रह किया जा सकता है।
14 अगस्त को पहली बार भेजा था समन
ईडी ने मुख्यमंत्री को पहली बार जमीन घोटाला मामले में 14 अगस्त को समन किया था। ईडी के पहले समन पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे। उन्होंने समन को असंवैधानिक एवं दुर्भावना से प्रेरित बताया था और समन वापस लेने को कहा था।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि वे ईडी के विरुद्ध न्यायालय में जाएंगे। इसके बाद ईडी ने उन्हें दूसरा समन कर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। सीएम उस दिन भी ईडी कार्यालय नहीं गए।इस बार मुख्यमंत्री ने ईडी को पत्र लिखकर बताया कि वे सर्वोच्च न्यायालय जा चुके हैं। अब कोर्ट का जो फैसला होगा, उसके अनुसार ही वे आगे बढ़ेंगे। अब ईडी ने भी सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट फाइल कर दिया है।
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