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Alamgir Alam: पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल में ही रहेंगे, ईडी कोर्ट ने नहीं मानी दलील

शुक्रवार को ईडी कोर्ट में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आलमगीर आलम को अदालत से राहत नहीं मिली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी कोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी। आलमगीर आलम की ओर से उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई गई थी।

By Jagran News Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Fri, 09 Aug 2024 04:36 PM (IST)
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पूर्व मंत्री आलगीर आलम की जमानत याचिका की खारिज ईडी कोर्ट ने की खारिज (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, रांची। शुक्रवार को ईडी कोर्ट में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आलमगीर आलम को अदालत से राहत नहीं मिली है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी कोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी। आलमगीर आलम की ओर से उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई गई थी।

इस दौरान ईडी की ओर से उनकी जमानत का विरोध किया गया। टेंडर आवंटन के बाद कमीशन घोटाला मामले में आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया है।

15 मई को ईडी ने किया था गिरफ्तार 

झारखंड सरकार में रहे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। बता दें कि उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल एवं उसका नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिले 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामदी के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था।

याचिकाकर्ता ने 1500 पन्नों की याचिका की थी दाखिल

बता दें कि 27 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से लगभग 1500 पन्नों की लिखित बहस अदालत में फाइल की गई थी और ईडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल की है।

बता दें आलमगीर आलम ने बीती 18 जुलाई को गिरफ्तारी के 64 दिनों बाद जमानत के लिए अदालत में गुहार लगाई थी। उनकी ओर से दाखिल याचिका में आलमगीर आलम ने अपने आप को मामले में निर्दोष बताया था।

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