Move to Jagran APP

Sahibganj Illegal Mining: हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार से आज ED करेगी पूछताछ, अब तक नहीं पहुंचे दफ्तर

साहिबगंज मे 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में आज मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से ईडी को पूछताछ करनी है लेकिन वह अभी तक ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वह ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। गौरतलब है‍ कि ईडी ने उन्‍हें कुछ दिनों पहले ही समन जारी किया था।

By Jagran News Edited By: Arijita Sen Updated: Tue, 16 Jan 2024 12:25 PM (IST)
Hero Image
आज मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से ईडी की पूछताछ
जागरण संवाददाता, रांची। 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में आज मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से ईडी की पूछताछ प्रस्तावित है। उन्हें कुछ दिन पहले ही ईडी ने समन किया था। इसी मामले में तीन जनवरी को पिंटू के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी हुई थी। उस समय छापेमारी में ईडी को डिजिटल उपकरण मिले थे, जिसमें संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे। उन दस्तावेजों के संबंध में ईडी पिंटू से जानकारी लेना चाहती है।

पिंटू के ईडी ऑफिस न पहुंचने की उम्‍मीद

इधर, पिंटू अब तक ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद है कि वह ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। पिछले दिनों हेमंत कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कोई भी सरकारी कर्मी-अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के न तो जांच एजेंसी को कोई कागज देगा और न हीं पूछताछ में शामिल होने जाएगा।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने भी ईडी को पत्र लिखकर कैबिनेट के निर्णय से अवगत कराया था और ईडी से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज केस का डिटेल देने को कहा था।

मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को पूछताछ

गौरतलब है कि इसी केस के सिलसिले में मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को उनसे पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। उन्‍होंने ईडी के अधिकारियों को आगामी 20 जनवरी को कांके रोड स्थित अपने सरकारी आवास में पूछताछ के लिए आने की इजाजत दी है। इससे पहले उन्‍हें सात बार समन भेजा जा चुका था, लेकिन वह एक भी बार ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। 

यह भी पढ़ें: झारखंड के इस दिग्गज नेता ने बताई I.N.D.I.A की सबसे बड़ी कमजोरी, बोले- किसी एक व्यक्ति के विचार से नहीं चलती राजनीति

यह भी पढ़ें: सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला... रांची के पूर्व उपायुक्त और कारोबारी की जमानत पर 19 जनवरी को होगी सुनवाई

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।