सुप्रीम कोर्ट में ED ने महाधिवक्ता राजीव रंजन पर लगाए आरोप, कहा- जांच एजेंसी के खिलाफ साजिश रचने में रहे शामिल
Hemant Soren सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका मामले में दाखिल हलफनामे में ईडी ने दावा किया है कि जांच एजेंसी के खिलाफ साजिश रचने में महाधिवक्ता शामिल रहे हैं। ईडी ने कहा कि राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हुए भी महाधिवक्ता ने हेमंत सोरेन की पेशी व रिमांड के दौरान भी उनका बचाव किया।
राज्य ब्यूरो, रांची। सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका मामले में दाखिल हलफनामे में ईडी ने दावा किया है कि जांच एजेंसी के विरुद्ध साजिश रचने में महाधिवक्ता राजीव रंजन शामिल रहे हैं। इस संबंध में ईडी के पास महाधिवक्ता के विरुद्ध पर्याप्त सबूत है।
विजय हांसदा संबंधित कानूनी प्रक्रिया महाधिवक्ता की देखरेख में हुई: ईडी
ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में बताया है कि ईडी झारखंड में 1250 करोड़ रुपये का अवैध पत्थर खनन मामले की जांच कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अपने पावर का दुरुपयोग किया।
उन्होंने अवैध पत्थर खनन मामले में प्रमुख गवाह रहे विजय हांसदा को ईडी की गवाही से मुकरने पर विवश किया और विजय हांसदा के माध्यम से ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधि की धारा व एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करवा दी।
इतना ही नहीं, झारखंड पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध विजय हांसदा का बयान भी कोर्ट के सामने दर्ज करवा दिया। इसमें महाधिवक्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि विजय हांसदा से संबंधित सभी कानूनी प्रक्रिया महाधिवक्ता की देखरेख में हुई है।
ईडी के पास इससे संबंधित सबूत भी है। राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होने के नाते महाधिवक्ता ने हेमंत सोरेन का बचाव भी किया और उनकी पेशी और रिमांड के दौरान उनके पक्ष में दलीलें दीं।
ईडी ने कोर्ट को बताया है कि महाधिवक्ता राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। इसके बावजूद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी व रिमांड के दौरान भी हेमंत सोरेन का बचाव किया और उनके लिए बहस की। रांची में भूमि घोटाला मामले में हेमंत सोरेन 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे।
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