साहिबगंज अवैध खनन घोटाला: सुनील यादव पर जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी, 22 अक्टूबर तक रिमांड पर घंटों हो रही पूछताछ
साहिबगंज में हुए1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंंग के तहत जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी आरोपित दाहू यादव के भाई सुनील यादव पर चार्जशीट दाखिल करेगी। फिलहाल उसके रिमांड की अवधि 22 अक्टूबर तक की है। इस दौरान ईडी उससे पूछताछ करने में लगी हुई है। दाहू 25 अगस्त की रात साहिबगंज से गिरफ्तार हुआ था।
राज्य ब्यूरो, रांची। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी के रिमांड पर सुनील यादव है। सुनील पर ईडी अब अगले हफ्ते कभी भी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सुनील 25 अगस्त को साहिबगंज से गिरफ्तार हुआ था।
22 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर है सुनील
मनी लॉन्ड्रिंंग के आरोपित पर गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट करने की बाध्यता है। वर्तमान में सुनील यादव 22 अक्टूबर तक के लिए ईडी की रिमांड पर है।
अब रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ही उसके बयानों को जोड़ते हुए ईडी उस पर चार्जशीट करेगी।
हालांकि, पीएमएलए कोर्ट से रिमांड आवेदन खारिज होने के बाद ईडी ने हाई कोर्ट में आवेदन देकर सुनील यादव से पांच दिनों तक रिमांड पर पूछताछ करने की अनुमति ली थी।
चार्जशीट दाखिल करने से पहले सुनील से पूछताछ थी जरूरी
हाई कोर्ट में दाखिल रिमांड आवेदन में ईडी ने जानकारी दी थी कि सुनील यादव पर 19 जुलाई तक चार्जशीट करना है, इससे पहले उससे पूछताछ करना आवश्यक है।
ईडी के इसी आवेदन के आधार पर हाई कोर्ट ने ईडी को रिमांड पर पूछताछ की अनुमति दी थी।
साहिबगंज व कटिहार के बीच मालवाहक जहाज के अवैध परिचालन की भी ईडी ने ली है जानकारी
सुनील यादव से ईडी ने रिमांड के दूसरे दिन भी दिन भर पूछताछ की। उससे पंकज मिश्रा के सहयोग से किए गए अवैध खनन, परिवहन आदि के बारे में ईडी ने जानकारी ली है।
ईडी ने उससे गंगा नदी पर साहिबगंज व कटिहार के बीच मालवाहक जहाज के अवैध परिचालन की भी जानकारी ली है।
यह भी पूछा है कि अवैध खनन व परिवहन में किसको कितना हिस्सा जाता था और कहां-कहां बंटता था। पंकज मिश्रा की क्या भूमिका रहती थी।
पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों का इस अवैध कार्य में कितना सहयोग रहता था। दाहू यादव, बच्चू यादव आदि की क्या भूमिका थी।
मनी लॉन्ड्रिंंग के आरोपित पंकज मिश्रा को नहीं मिली जमानत
अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंंग करने के आरोपित पंकज मिश्रा को ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि पंकज मिश्रा को ईडी ने उक्त आरोप में 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। उसने 30 सितंबर को जमानत याचिका दाखिल की थी।
इससे पहले ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 29 नवंबर 2022 को पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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