Lok Sabha Election 2024: प्रत्याशियों के साथ स्टार प्रचारकों के खर्च पर रहेगी EC की नजर, अब इतना खर्चा कर सकेंगे उम्मीदवार
लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार चुनाव प्रचार में कितना खर्च कर सकता है इसको लेकर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने इस बार संसद का चुनाव लड़ रहा छोटे राज्य का प्रत्याशी और बड़े राज्यों के उम्मीदवार की खर्चे की सीमा तय कर दी है। वहीं वहीं विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा भी तय की गई है।
जागरण संवाददाता, रांची। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के शंखनाद के साथ ही यह भी तय कर दिया है कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में कितना खर्च कर सकता है।
आयोग ने साफ किया है कि इस बार संसद का चुनाव लड़ रहा छोटे राज्य का कोई भी प्रत्याशी 75 लाख और बड़े राज्यों के उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।
विधानसभा चुनाव में इतने रूपये खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
वहीं विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय है। इसमें चाय-पानी के खर्च से लेकर बैठकों, जुलूसों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर-बैनर और वाहनों का खर्च भी शामिल होता है।दरअसल, चुनाव के दौरान निष्पक्षता कायम रखने के लिए चुनाव आयोग हर उम्मीदवार के लिए चुनाव के दौरान खर्च की अधिकतम सीमा तय कर देता है।
चुनाव आयोग को देना होगा ब्योरा
इससे चुनाव में धन-बल के इस्तेमाल पर काबू पाया जाता है। इस खर्च की गणना नामांकन के साथ शुरू हो जाती है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार हर प्रत्याशी को नामांकन कराने के बाद से ही एक डायरी में रोज के खर्च का हिसाब रखना पड़ता है और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरा ब्योरा आयोग को देना होता है।स्टार प्रचारकों के खर्च पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर
स्टार प्रचारकों के खर्च पर भी चुनाव आयोग की नजर है। कोई भी स्टार प्रचारक अपने जेब में एक लाख रुपये तक रख सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी अपनी जेब में 50 हजार और उसका प्रचार करने आए स्टार प्रचारक एक लाख से ज्यादा की रकम अपने जेब में नहीं रख सकता।अगर निर्धारित रकम से ज्यादा रकम की बरामदगी होती है तो रकम तो जब्त कर ही ली जाएगी। साथ में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। चुनाव आयोग ने इसके साथ यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशी अपने रोजाना के खर्चे के लिए एक अलग से रजिस्टर रखेंगे और उसका पूरा ब्योरा हर रोज चुनाव आयोग को भेजेंगे।
इस रजिस्टर में प्रत्याशी कब कहां और कितनी रैली की और उसमें कितना खर्च हुआ, इसका पूरा हिसाब तो रखेंगे साथ ही उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराएंगे।
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