Lok Sabha Election 2024: मीडिया कर्मियों के पोस्टल बैलेट से मतदान का आदेश जारी, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी
लोकसभा चुनाव में मीडिया कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग ने ‘आवश्यक श्रेणी’ में रखा है और इसके जरिए चुनाव कवरेज में लगे मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान कर पाएंगे। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने दी और उन्होंने कहा कि इसका लाभ उन मीडिया कर्मियों को ही मिलेगा जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कवरेज के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया गया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। ECI Issued Order Of Postel Ballot: भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में मीडिया कर्मियों को ‘आवश्यक श्रेणी’ में रखा है। इससे चुनाव कवरेज में लगे मीडिया कर्मी यदि चाहें तो पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, इसका लाभ उन मीडिया कर्मियों को ही मिलेगा जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कवरेज के लिए 'प्राधिकार पत्र' जारी किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है।
ऐसे कर पाएंगे मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट
इसका लाभ लेने के लिए मीडिया कर्मी अपने जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय या निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12 डी प्राप्त कर सकते हैं।इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अधिकृत वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकेगा। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फार्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा।
छह दिन से तीन पहले तक मीडिया कर्मी कर सकते हैं पोस्टल बैलेट
इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के छह दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के तीन दिन पूर्व तक मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकेंगे। उक्त तीन दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केंद्र सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक कार्यरत रहेंगे।पोस्टल बैलेट केंद्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जहां मीडिया कर्मियों को भरे हुए पोस्टल बैलेट जमा करना होगा।
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