Atal Mohalla Clinic: झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक में बढ़ेंगी सुविधाएं, अब इन बीमारियों की भी होगी जांच
Atal Mohalla Clinic झारखंड में शहरी क्षेत्रों के झुग्गी झोपड़ी में खोले गए मोहल्ला क्लिनिक में जांच की सुविधाएं बढ़ाने का फैसला स्वास्थ्य विभाग ने लिया है। अब यहां यूरिन एल्ब्यूमिन एचआइवी कोविड तथा प्रेग्नेंसी की भी जांच की जाएगी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 18.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। साथ ही सिविल सर्जनों का भी खास निर्देश दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। Atal Mohalla Clinic राज्य के शहरी क्षेत्र के झुग्गी झाेपड़ी में खोले गए अटल मोहल्ला क्लनिक में जांच की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अभी तक यहां एनीमिया, रक्तचार, मधुमेह, मलेरिया और तीन प्रकार के कैंसर की ही जांच होती है।
अब यहां हेमेटोलाजी के तहत होने वाली टीसी-डीसी और ईएसआर के अलावा यूरिन एल्ब्यूमिन, एचआइवी, कोविड तथा प्रेग्नेंसी की भी जांच होगी।
टीसी-डीसी तथा ईएसआर से रक्त में संक्रमण का पता चलता है तथा मूत्र में एल्ब्यूमिन की निर्धारित मात्रा अधिक होने से गुर्दे की क्षति या बीमारी का पता चलता है। इन क्लिनिक में ब्लड ग्रुप की भी जांच हाे सकेगी।
स्वास्थ्य विभाग में चालू वित्तीय वर्ष में इन मुहल्ला क्लिनिक के प्रबंधन के लिए 18.04 करोड़ रुपये की राशि जारी करते हुए इन जांच सेवाओं को बढ़ाने के निर्देश सभी सिविल सर्जनों को दिए हैं।
सुबह आठ बजे से 12 बजे तक संचालित होंगे क्लीनिक
स्वास्थ्य विभाग ने यह भी तय किया है कि ये क्लीनिक सुबह आठ बजे से 12 बजे तक संचालित होंगे। सिविल सर्जन चाहें तो आवश्यकतानुसार इस समय में बदलाव कर सकेंगे। शाम में ये क्लिनिक शाम चार बजे से रात आठ बजे तक संचालित होंगे।विभाग ने इन सभी क्लिनिक में बायोमिट्रिक सिस्टम अधिष्ठापित करने तथा मरीज चिकित्सा पुस्तिका उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। साथ ही प्रत्येक क्लिनिक के सूचनापट्ट पर उपलब्ध जांच एवं अन्य सेवाओं की जानकारी तथा चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के नाम और उनके मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखे जाएंगे।
उपलब्ध दवा की सूची भी सार्वजनिक की जाएगी। विभिन्न बीमारियों को लेकर जागरूकता तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए पंपलेट अभियान निदेशक द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। बताते चलें कि राज्य में 140 अटल मुहल्ला क्लिनिक स्वीकृत हैं, जिनमें सभी संचालित हैं।ये भी पढ़ें- 'व्यवस्था सुधारें, नहीं तो बंद कर दें', RIMS में लचर व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट सख्त; सरकार से मांगा जवाब
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