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किसान संगठनों ने 26 को चक्का जाम का किया आह्वान, रांची रेल मंडल रहेगा अलर्ट पर

केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की तरफ से आगामी 26 मार्च को चक्का जाम का आह्वान किया गया है। संगठनों की घोषणा के मद्देनजर रांची रेल मंडल के अंतर्गत सुरक्षा को अलर्ट पर रखा गया है।

By Vikram GiriEdited By: Updated: Thu, 18 Mar 2021 07:51 AM (IST)
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किसान संगठनों ने 26 को चक्का जाम का किया आह्वान। जागरण

रांची, जासं । केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की तरफ से आगामी 26 मार्च को चक्का जाम का आह्वान किया गया है। संगठनों की घोषणा के मद्देनजर रांची रेल मंडल के अंतर्गत सुरक्षा को अलर्ट पर रखा गया है। आरपीएफ के अतिरिक्त जवानों को ट्रेनों और पटरियों की सुरक्षा में लगाने की रणनीति बनाई जा रही हैं। किसानों का यह आंदोलन पूरे दिन चलना है।

लिहाजा रेलवे अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहता। किसान संगठनों के बीच इस आंदोलन को लेकर एक राय नहीं है। इसके बावजूद रेलवे अपनी तरफ ठोस रणनीति अख्तियार करने का फैसला किया है। आंदोलन को देखते हुए ट्रेनों के मार्ग अथवा परिचालन की समय सारणी में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यात्रा कर रहे यात्रियों को ट्रेनों में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए भी इंतजाम करने का दावा किया गया है। रेलवे की तरफ से आंदोलन को देखते हुए पश्चिम बंगाल से होकर आने जाने वाली ट्रेनों के मार्ग पर विशेष इंतजाम रखे जाएंगे।

कुछ ऐसे कड़े हैं प्रावधान

आंदोलन के दौरान ट्रेनों के परिचालन को बाधित करना कानूनी तौर पर ठीक नहीं है।रेलवे की तरफ से इस संबंध में खड़े कानूनी प्रावधान है। रेलवे के संचालन में अगर कोई किसी तरह की बाधा डालता है तो उसके खिलाफ रेलवे ऐक्‍ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर ट्रेन पर किसी तरह का सामान फेंका जाए या पटरी को नुकसान पहुंचा तो दोषी को रेलवे ऐक्‍ट की धारा 150 के तहत उम्रकैद दी जा सकती है।

धारा 174 कहती है कि अगर ट्रैक पर बैठकर या कुछ रखकर ट्रेन रोकी जाती है तो दो साल की जेल या 2,000 रुपये के जुर्माने या फिर दोनों की सजा हो सकती है। रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा डालने पर, रेल में जबर्दस्‍ती घुसने पर धारा 146, 147 के तहत छह महीने की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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