Fodder Scam: लालू यादव की सजा बढ़ाने के लिए CBI ने झारखंड HC में दी दलील, अब दिसंबर में होगी अगली सुनवाई
Lalu Yadav Fodder Scam Case चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाए जाने को लेकर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में इस मामले में अगली सुनवाई के लिए दिसंबर के दूसरे सप्ताह में तिथि निर्धारित की है। सीबीआई की ओर से देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की मांग की गई है।
Lalu Prasad Yadav: राज्य ब्यूरो, रांची। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाए जाने को लेकर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में इस मामले में अगली सुनवाई के लिए दिसंबर के दूसरे सप्ताह में तिथि निर्धारित की है।
सीबीआई की ओर से देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की मांग की गई है। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के उच्च षड्यंत्र में शामिल थे।
सीबीआई ने कोर्ट से मांगा समय
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में चारा घोटाले में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से समय देने का आग्रह किया गया। अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई निर्धारित की।
लालू को हुई है साढ़े तीन साल की सजा
सीबीआई ने देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद की सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
याचिका में सीबीआई की ओर से कहा गया है कि मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है, जबकि इसी मामले के जगदीश शर्मा को अधिकतम सात साल की सजा सुनाई गई है।
लालू प्रसाद चारा घोटाले के उच्च षड़यंत्र में शामिल थे। इसलिए लालू प्रसाद की सजा की अवधि भी बढ़ाई जानी चाहिए।
जनवरी 2018 में सुनाई गई थी सजा
बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार मामले में 23 दिसंबर 2017 को दोषी पाया और छह जनवरी 2018 में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई थी।
सीबीआई ने इसी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल लालू सहित अन्य की सजा बढ़ाने की मांग की है।
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