Jharkhand News: झामुमो के पूर्व विधायक कोर्ट से दोषी करार, 10 अप्रैल को होगा सजा का एलान; ये है पूरा मामला
झारखंड में एमपी-एमएलए कोर्ट ने ठेकेदार भूषण सिंह और रामगोविंद सिंह हत्याकांड में जेएमएम के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन एवं नक्सली जेठा कच्छप को शनिवार को दोषी करार दिया है। दोनों की सजा पर सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इनके ऊपर ठेकेदार भूषण सिंह और रामगोविंद सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है।
राज्य ब्यूरो, रांची। एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने कर्रा में ठेकेदार भूषण सिंह और रामगोविंद सिंह हत्याकांड में जेएमएम के तत्कालीन विधायक पौलुस सुरीन एवं नक्सली जेठा कच्छप को शनिवार को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इन पर ठेकेदार भूषण सिंह एवं रामगोविंद सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। यह घटना 27 मई 2013 की है। घटना को लेकर मृतक के भाई ने खूंटी के कर्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह को प्रस्तुत किया था। इस मामले में ट्रायल फेस कर रही तीन महिला सहित चार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया गया है।
बता दें कि पौलुस सुरीन तोरपा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जेएमएम के टिकट पर 2009 में विधायक बने थे। दूसरी बार वर्ष 2014 में जेएमएम के विधायक चुने गए थे।
यह है पूरा मामला
ठेकेदार भूषण सिंह पर वर्ष 2013 में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस जांच में दुष्कर्म का मामला फर्जी निकला और पुलिस ने जांच बंद कर दी थी। इसके बाद भूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए विधायक पौलुस सुरीन ने कर्रा में धरना दिया था।इसी बीच नक्सलियों ने 27 मई 2013 को ग्राम त्रिला में पुस्तकालय के पास ताश खेल रहे ठेकेदार भूषण सिंह व रामगोविंद सिंह की एके 47 राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद भूषण की बहन ने पौलुस सुरीन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था।
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