Move to Jagran APP

Jharkhand: पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर 3 अगस्त को होगी सुनवाई, 1500 पन्नों की लिखित बहस कोर्ट में दाखिल

Hemant Soren Bail Petition Hiring शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Monay Laundering) में आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई और मामले में अब अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान लगभग 1500 पन्नों की लिखित बहस अदालत में दाखिल की। याचिका पर सुनवाई कोर्ट अवधि के बाद होने पर आपत्ति जताई की गई।

By Manoj Singh Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Sun, 28 Jul 2024 12:48 PM (IST)
Hero Image
आलमगीर आलम की जमानत पर 3 अगस्त तक के लिए निर्धारित (फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, रांची। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मनी लांड्रिंग करने के आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर शनिवार को आंशिक सुनवाई हुई। अगली सुनवाई तीन अगस्त निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान लगभग 1500 पन्नों की लिखित बहस अदालत में दाखिल की गई। बार एसोसिएशन के अधिवक्ता के निधन पर शनिवार को डेढ़ बजे तक ही कोर्ट था।

बंद की गई सुनवाई

याचिका पर सुनवाई कोर्ट अवधि के बाद होने पर आपत्ति जताई गई। जिसके बाद सुनवाई बंद कर दी गई। इससे पूर्व ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका की ओर से मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया था।

पिछली सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय लिया था। बता दें आलमगीर आलम ने 18 जुलाई को गिरफ्तारी के 64 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई है। दाखिल याचिका में अपने आप को मामले में निर्दोष बताया गया है।

बीते 15 को किया था गिरफ्तार

ईडी ने उनको 15 मई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। यह गिरफ्तारी उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल एवं उसका नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिले 32.30 करोड़ बरामदी मामले में किया गया है। इसी मामले में ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम सहित नौ आरोपित जेल में है।

ये भी पढे़ं-

Tender Commission Scam: आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर कोर्ट में हुई सुनवाई, ED ने अदालत से मांगा समय

टेंडर कमीशन घोटाला: झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने दाखिल की जमानत याचिका, ED Court में19 जुलाई को होगी सुनवाई

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।