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कोर्ट नहीं पहुंचे MS Dhoni से 15 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले पति-पत्नी, अदालत ने दिया ये अल्टीमेटम

रांची सिविल कोर्ट में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Fraud with MS Dhoni) के साथ 15 करोड़ के फर्जीवाड़ा मामले में सुनवाई हुई। मामले में आरोपित मिहिर दिवाकर और उसकी पत्नी सौम्या दास कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने दोनों को एक और मौका देते हुए अगली उपस्थिति के लिए पांच जुलाई की तारीख निर्धारित की है। इस दिन स्वयं या अधिवक्ता के जरिए पक्ष रखने को कहा गया है।

By Manoj Singh Edited By: Mohit Tripathi Updated: Thu, 30 May 2024 07:43 PM (IST)
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धोनी से धोखाधड़ी करने वाले पति-पत्नी नहीं पहुंचे कोर्ट, पांच जुलाई को सुनवाई। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, रांची। रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय की अदालत में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Fraud with MS Dhoni) के साथ 15 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़ा मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपित मिहिर दिवाकर और उसकी पत्नी सौम्या दास कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

अदालत ने एक और मौका देते हुए अगली उपस्थिति के लिए पांच जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अगली तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में पक्ष रखने को कहा गया है।

इस मामले में धोनी (MS Dhoni) की ओर से अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है।

पर्याप्त सबूत के कारण कोर्ट ने लिया संज्ञान 

मामले में आरोपित मिहिर दिवाकर, उसकी पत्नी सौम्या दास एवं अरका स्पोर्ट्स प्रा. लि. के खिलाफ पूर्व में अदालत ने समन जारी किया है। लेकिन दोनों पति-पत्नी अदालत में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। अदालत ने पिछली सुनवाई में आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सबूत के कारण संज्ञान लिया था।

15 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप

दोनों आरोपितों पर फर्जीवाड़ा करके धोनी को 15 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। यह शिकायत वाद धोनी की ओर से सीमांत लोहानी ने दर्ज कराया है। धोनी के प्रतिनिधि सीमांत लोहानी ने अक्टूबर 2023 में मुकदमा किया है। इस पर पहली बार पांच जनवरी को सुनवाई हुई थी।

सुनवाई के दौरान मामले में धोनी के प्रतिनिधि सीमांत लोहानी का बयान शपथपत्र पर दर्ज किया गया। जिसमें उन्होंने मिहिर दिवाकर एवं सौम्या दास के ऊपर लगाए आरोपों के बारे में बयान दिया। आगे की सुनवाई में मामले में शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अदालत ने संज्ञान लिया था।

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