गढ़वा में तिरंगे का अपमान, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस; अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज
झारखंड के गढ़वा में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। अंचलाधिकारी के आवेदन पर कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी को लेकर तलाश में जुटी हुई है। वहीं पदाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है।
By Deepak sinhaEdited By: Shashank ShekharUpdated: Sat, 30 Sep 2023 07:01 PM (IST)
संवाद सूत्र, रंका (गढ़वा)। गुरुवार को गढ़वा में तिरंगा झंडा से अशोक चक्र हटाकर उर्दू के कुछ शब्द लिखने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और बतौर दंडाधिकारी रंका और सीओ शिवपूजन तिवारी के आवेदन पर रंका थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
ईद मिलाद उन नबी के मौके पर निकाला गया जुलूस
जानकारी के अनुसार, गुरुवार को ईद मिलाद उन नबी के मौके पर रंका शहर के अलावा सोनपुरवा, दौनादाग एवं रबदा गांव के अकीदतमंद लोगों ने पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके को यादगार बनाने के क्रम में जुलूस निकाला था। दाता तक्कूशाह के मजार से शुरू होकर मुख्य मार्ग होते हुए थाना मोड़ पहुंचा।इसके बाद वहां से वापस दाता तक्कूशाह के मजार पर पहुंच कर खत्म हो गया। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों द्वारा दर्जन भर से अधिक तिरंगे में अशोक चक्र हटाकर उर्दू के शब्द लिखे गए।
आरोप है कि ऐसे में देखने के बावजूद जुलूस में शामिल प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी सहित किसी ने भी तिरंगे के साथ इस तरह से छेड़छाड़ किए जाने को लेकर विरोध नहीं जताया।
वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस
तस्वीर सोशल मीडिया में शुक्रवार की शाम से वायरल होना शुरू हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। वहीं, जुलूस में मौजूद बतौर दंडाधिकारी और अंचलाधिकारी ने भी सार्वजनिक तौर पर तिरंगा को अपमानित करने के मामले में आवेदन देकर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
यह भी पढ़ें: Jamshedpur: मजदूर नेता वीजी गोपाल हत्याकांड, कुणाल जेना 17 साल बाद हुआ रिहा; लालू यादव के आदेश पर...इस पूरे मामले में थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि अंचलाधिकारी के आवेदन पर राष्ट्रीय झंडे के अपमान के मामले में भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 153 ए, 153 बी तथा 120 बी के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
उन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश एवं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर जुलूस में शामिल लोगों एवं युवकों की पहचान कर तलाश में जुटी है।
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