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'हिरासत में रहते हुए जेल के बाहर बिताया समय', ED ने सुप्रीम कोर्ट में IAS पूजा सिंघल के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर दिया बयान

ईडी ने झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में रहने के दौरान अपना अधिकांश समय जेल से बाहर बिताया है। ईडी के इस दावे पर जस्टिस संजीव खन्ना दीपांकर दत्ता और आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस गंभीरता से लिया।

By Agency Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Fri, 15 Mar 2024 11:13 PM (IST)
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ED ने सुप्रीम कोर्ट में IAS पूजा सिंघल के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर दिया बयान (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, प्रेट्र। ED On IAS Pooja Singhal In Supreme Court: ईडी ने झारखंड कैडर की निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में रहने के दौरान अपना अधिकांश समय जेल से बाहर बिताया है।

जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने ईडी के दावे को गंभीरता से लिया और उसे सिंघल के हिरासत में बिताए गए समय के विवरण के साथ एक चार्ट दाखिल करने को कहा।

पीठ ने सिंघल के वकील से ये कहा

पीठ ने सिंघल के वकील सिद्धार्थ लूथरा से कहा, अगर हमें पता चलता है कि उन्होंने हिरासत में 50 प्रतिशत से अधिक समय अस्पताल में बिताया है, तो हम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।

ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने ये कहा

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिंघल बहुत प्रभावशाली महिला हैं। हिरासत की कुल अवधि में से उन्होंने केवल 231 दिन जेल में और 303 दिन अस्पताल में बिताए हैं। बाकी समय वह जमानत पर बाहर रहीं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें उन्हें अस्पताल में घूमते देखा जा सकता है।

लूथरा ने इसका प्रतिरोध किया और कहा कि सिंघल को बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब पीठ ने राजू से पूछा कि सिंघल अस्पताल में हैं या अन्यत्र? इस पर एएसजी ने कहा कि वह रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं और अब भी वहीं हैं।

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