Ranchi News: ED के समन के खिलाफ CM हेमंत सोरेन का बड़ा कदम, छह अक्टूबर को होगी याचिका पर सुनवाई
ईडी के समन के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर छह अक्टूबर को सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ईडी ने हेमंत सोरेन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
राज्य ब्यूरो,रांची। ईडी के समन के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर छह अक्टूबर को सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
ईडी ने हेमंत सोरेन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में पक्ष रखने का निर्देश दिया था। इसी आलोक में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने उन्हें पहले भी अवैध खननमामले में समन जारी किया था। समन पर उन्होंने ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया।
इस दौरान उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सारी संपत्तियों का ब्योरा भी दिया। उनके और उनके परिवार की सारी संपत्ति आयकर में घोषित है। इसके बावजूद ईडी ने उन्हें फिर समन भेजा है।
ईडी का समन गैरकानूनी और उनके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि आइपीसी के तहत किसी मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी के समक्ष दिए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं है, लेकिन पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत जांच के दौरान एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान की कोर्ट में मान्यता है।
पीएमएलए में निहित शक्तियों के तहत बयान दर्ज करने के दौरान ही ईडी को किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। सीएम हेमंत सोरेन ने अदालत से ईडी के समन को निरस्त किए जाने की मांग की है।