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जेई नियुक्ति मामले को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, 13 सीट आरक्षित रखने का निर्देश; JSSC को दो हफ्ते में देना है जवाब

झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी को जूनियर इंजीनियर नियुक्ति मामले में 13 सीट प्रार्थियों के लिए रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जेएसएससी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्य सरकार के 1268 जूनियर इंजीनियर पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने विज्ञापन निकाला था लेकिन प्रार्थियों के रिजल्ट को बिना कारण बताए लंबित रखा गया था।

By Jagran News Edited By: Mukul Kumar Updated: Sun, 29 Sep 2024 02:59 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जागरण संवाददाता, रांची। वर्ष 2023 में जूनियर इंजीनियर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने प्रार्थियों के लिए 13 सीट रिजर्व रखने का निर्देश झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को दिया है। कोर्ट ने जेएसएससी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के 1268 पदों पर नियुक्ति को लेकर जेएसएससी ने विज्ञापन संख्या 4/2023 निकाला था। परीक्षा नियमावली के तहत अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को ही दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाना है।

इसी के तहत अन्य सफल अभ्यर्थियों के साथ-साथ प्रार्थियों को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। लेकिन बाद में प्रार्थियों के रिजल्ट को बिना कारण बताते हुए लंबित रखा गया।

अभ्यर्थियों ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

इसके बाद जेएसएससी ने प्रार्थियों की जगह दूसरे अन्य अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया। जिसे लेकर प्रार्थी नितेश कुमार एवं अन्य हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की और से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति नियमावली एवं विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि अंतिम रूप से सफल चयनित अभ्यर्थियों को ही दस्तावेज सत्यापन में बुलाया जाएगा।

कई ऐसे अभ्यर्थीं जिनका रिजल्ट मार्च में जारी हो गया था, उनकी नियुक्त भी विभाग में हो गई और वह कार्य भी कर रहे हैं, उनका भी रिजल्ट सितंबर माह में फिर से जारी किया गया।

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