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Hemant Soren: हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई जारी, कपिल सिब्बल ने ED का दावा किया खारिज

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़गाई अंचल से जुड़े 8.86 एकड़ जमीन घोटाले वाले मामले की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और इस सुनवाई में हेमंत की ओर से कपिल सिब्बल ने अदालत में उनका पक्ष रखते हुए। ईडी के दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि सोरेन का उक्त जमीन पर कब्जा था। इस मामले में शेड्यूल ऑफ ऑफेंस नहीं बनता है।

By Jagran News Edited By: Shoyeb Ahmed Published: Mon, 10 Jun 2024 05:50 PM (IST)Updated: Mon, 10 Jun 2024 05:50 PM (IST)
झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी

जागरण संवाददाता, रांची। बड़गाई अंचल से जुड़े 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस सुनवाई में हेमंत की ओर से कपिल सिब्बल ने अदालत में उनका पक्ष रखा।

इस मामले की सुनवाई में कपिल सिबब्ल ने कहा कि ईडी का यह दावा गलत है कि हेमंत सोरेन का उक्त जमीन पर कब्जा था। इस मामले में शेड्यूल ऑफ ऑफेंस नहीं बनता है।

मामले को सिविल मेटर बताया

सिबब्ल ने आगे कहा कि ईडी के पास इससे संबंधित दस्तावेज भी नहीं है। जमीन विवाद का मामला सिविल मेटर होता है, न की इसमें आपराधिक मामला बनता है।

जमीन कब्जा और विवाद से संबंधित मामला पीएमएलए एक्ट के तहत नहीं आता है। इस मामले में प्रिडिकेट ऑफेंस नहीं है, क्योंकि पैसे का लेनदेन भी नहीं हुआ है।

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