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ED के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर हुई सुनवाई, सीएम के वकील ने कहा- मेरे मुवक्किल मामले के गवाह हैं या आरोपित?

Jharkhand News रांची जमीन घोटाले में ईडी के समन के खिलाफ दाखिल मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उनके अधिवक्‍ता ने बताया कि ईडी ने यह साफ तौर पर नहीं कहा है कि वह आरोपित हैं या गवाह ऐसे में ईडी का समन सही नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्‍टूबर को होगी।

By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Wed, 11 Oct 2023 12:19 PM (IST)
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झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की फाइल फोटो।
जासं, रांची। Jharkhand News: रांची जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ दाखिल मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट में सीएम के मामले मे वरीय अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने अपना पक्ष रखा।

ईडी का समन सही नहीं: सीएम के वकील

उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है। किसी एजेंसी ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। ईडी ने सीएम को गवाह या आरोपित के रूप बुलाया है यह पता नहीं चल रहा है इसलिए ईडी का समन सही नहीं है।

13 अक्‍टूबर को होगी अगली सुनवाई

मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। पी चिदम्बरम मामले में 18 अक्टूबर का समय मांग रहे थे, लेकिन अदालत पूर्व से निर्धारित तिथि 13 को सुनवाई करने की बात कही। 

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गौरतलब है कि रांची भूमि घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी सीएम सोरेन को बार-बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वह इसे गैर कानूनी बताते हुए हाजिर नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी उन्‍हें केंद्र सरकार के इशारे पर बस परेशान कर रही है। 

मुख्‍यमंत्री का कहना है कि वह इससे पहले ईडी की जांच में सहयोग कर चुके हैं। अपने आय-व्‍यय का पूरा ब्‍यौरा भी उन्‍होंने ईडी को सौंप रखा है। बावजूद इसके केंद्रीय जांच एजेंसी उन्‍हें दूसरे-दूसरे मामलों में बार-बार तलब कर परेशान कर रही है। उन्‍होंने अदालत से इस पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। 

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