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Hemant Soren: हेमंत सोरेन पहुंचे हाई कोर्ट, इस मामले में ED की शिकायत को निरस्त कराने के लिए दाखिल की याचिका

ईडी के समन की अवहेलना करने के आरोप में रांची के सीजेएम केके मिश्रा की अदालत से जारी समन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। ईडी के शिकायतवाद को निरस्त करने के लिए हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल करवाई। याचिका में कहा गया कि हेमंत ईडी के जिस समन पर नहीं पहुंचे थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया था।

By Manoj Singh Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Fri, 05 Apr 2024 08:23 PM (IST)
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ईडी के शिकायतवाद को निरस्त कराने को लेकर दी चुनौती (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी के समन की अवहेलना करने के आरोप में रांची के सीजेएम केके मिश्रा की अदालत से जारी समन को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल कर ईडी के शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया है।

याचिका में कहा गया है कि हेमंत सोरेन ईडी के जिस समन पर नहीं पहुंचे थे, उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद वह समन समाप्त हो गया था। नए समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और उसका पालन किया था।

ईडी ने कई बार जारी किया समन

ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार-बार समन जारी किया था। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के रांची जोन के सहायक निदेशक देवव्रत झा ने रांची के सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की है।

इसमें कहा गया है कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में 10 बार समन जारी किया गया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है।

हेमंत इस दिन ईडी के सामने हुए थे पेश

हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष 20 जनवरी को आठवें और 31 जनवरी को 10वें समन पर उपस्थित हुए थे। ऐसे में उन पर समन की अवहेलना का मामला चलाया जाए। सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायतवाद पर संज्ञान लिया और समन जारी कर हेमंत सोरेन को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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