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CM हेमंत सोरेन ने सात समन के बाद ED को भेजा खत, 1250 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र भेजा है। जांच एजेंसी ने उन्‍हें बताया कि ईडी के पूर्व के सात समन की उनके माध्यम से अवहेलना की गई है। बताया जा रहा है कि शायद पत्र में सीएम ने ईडी को पूछताछ के लिए तिथि स्थान व समय बता दिया है। मुख्‍यमंत्री कार्यालय के एक कर्मी को ईडी कार्यालय के बाहर देखा गया।

By Arijita Sen Edited By: Arijita Sen Updated: Mon, 15 Jan 2024 05:02 PM (IST)
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CM हेमंत सोरेन ने सात समन के बाद ED को भेजा खत।
जागरण संवाददाता, रांची। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने आखिरकार ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को पत्र भेजा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन मामले व मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी हुई है। इस सिलसिले में बारी-बारी से लोगों को तलब किया जा रहा, उनसे पूछताछ की जा रही है, कहीं-कहीं छापामारी भी जारी है। सीएम सोरेन से भी पूछताछ होनी है, लेकिन अब तक सात समन भेजे जाने के बाद भी वह एक बार भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। 

ईडी के पत्र का सीएम ने भेजा जवाब

जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री को कड़ा पत्र लिखते हुए पीएमएल अधिनियम का हवाला दिया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को बताया है कि ईडी के पूर्व के सात समन की उनके माध्यम से अवहेलना की गई है। ईडी का समन संवैधानिक है और समन की अवहेलना मामले में ईडी पीएमएल अधिनियम के तहत कार्रवाई को स्वतंत्रत है।

ईडी ने उन्हें पत्र लिखते हुए कहा है कि वे 16 से 20 जनवरी के बीच यह बताएं कि वे स्वयं ईडी कार्यालय जाएंगे या वे यह भी बताएं कि ईडी के अधिकारी उनसे कहां और कब पूछताछ कर सकते हैं। ईडी ने बताया है कि जमीन घोटला प्रकरण में उनसे पूछताछ किया जाना अनिवार्य है।

CMO कर्मी ईडी ऑफिस के बाहर दिखा

मुख्‍यमंत्री कार्यालय का एक कर्मी बंद लिफाफे में सीएम का जवाब लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा था। ईडी कार्यालय के सामने उसने इस बात की पुष्टि की कि वह सीएमओ का पत्र लेकर आया है।

गौरतलब है ईडी ने शनिवार को कड़े शब्‍दों में सीएम सोरेन को पत्र लिखा था, जिसे एक तरह से आठवां समन भी माना जा रहा है। इसमें जांच एजेंसी ने उनसे सीधा-सीधा पूछा था कि वह 16 से 20 जनवरी के बीच आएंगे या बुलाएंगे स्पष्ट करें।

जांच एजेंसी ने कहा कि ईडी का समन संवैधानिक है, जिसे सीएम सोरेन ने असंवैधानिक बताया था। ईडी ने पत्र ने यह भी चेतावनी दी थी कि वह  पीएमएल अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का इस्‍तेमाल कर बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। 

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