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Jharkhand News: बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में राहुल को होगी फांसी, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी सजा

BTech Student Rape And Murder Case झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में दोषी की अपील खारिज कर दी है। सीबीआई कोर्ट से दोषी करार दिए गए हत्यारे राहुल राज की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। बता दें कि बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले राहुल ने 15 दिसंबर 2016 की रात छात्रा की हत्या कर दी थी।

By Manoj Singh Edited By: Yogesh Sahu Updated: Mon, 09 Sep 2024 08:16 PM (IST)
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Jharkhand High Court: बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले राहुल की फांसी की सजा बरकरार।
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ में रांची की बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले (BTech Student Rape And Murder Case) के सजायाफ्ता राहुल राज (Accused Rahul Raj) की अपील पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल राज को मिली फांसी की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने राहुल राज की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि यह एक जघन्य अपराध है।

सीबीआई कोर्ट (CBI Court) की ओर से दी गई फांसी की सजा उचित है। इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सरकार ने भी सीबीआइ कोर्ट की सजा की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सीबीआई कोर्ट ने माना था दोषी

रांची की सीबीआई कोर्ट ने राहुल राज को 20 दिसंबर 2019 को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखते हुए उसे 21 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी।

राहुल राज मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले में घुरा गांव का रहने वाला है। बता दें कि बीटेक की छात्रा की 15 दिसंबर 2016 की रात हत्या कर दी गई थी। 16 दिसंबर को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई।

केंद्र सरकार ने सीबीआई को सौंप दी थी जांच

दिसंबर 2017 तक पुलिस को इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।

दिल्ली सीबीआई की टीम ने 28 मार्च 2018 को जांच शुरू की। 13 सितंबर 2019 को सीबीआई टीम ने आरोपित राहुल राज के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल किया था।

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