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Jharkhand News: धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर HC गंभीर, नगर निगम से मांगा जवाब; 30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने धनबाद नगर निगम से जवाब तलब किया है। बता दें कि इस मामले में ग्रामीण एकता मंच की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। अब इसे लेकर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

By Manoj SinghEdited By: Shashank ShekharUpdated: Mon, 09 Oct 2023 06:59 PM (IST)
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धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर HC गंभीर, नगर निगम से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, रांची। धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम की मांग को लेकर दाखिल याचिका की गई थी। इस पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने धनबाद नगर निगम से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

बता दें कि इसे लेकर ग्रामीण एकता मंच की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में प्रार्थी ने धनबाद नगर निगम को प्रतिवादी बनाने के लिए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। अदालत ने धनबाद नगर निगम के अधिवक्ता को याचिका की प्रति देने का निर्देश प्रार्थी को दिया है।

प्रार्थी ने अदालत को क्या बताया 

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके लिए निगम को कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन नगर निगम ने कोई कदम नहीं उठाया है। अब ऐसे में नगर निगम को प्रतिवादी बनाया जाना चाहिए।

याचिका में यह कहा गया है कि धनबाद में प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। पिछली सुनवाई के दौरान बीसीसीएल की ओर से कहा गया था कि कोयले की ढुलाई ढक कर की जा रही है।

इसके अलावा पानी का लगातार छिड़काव होता है। साथ ही साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसकी निगरानी भी की जाती है।

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