पूर्व मंत्री एनोस एक्का व परिवार को लगा हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, आय से अधिक मामले में सभी की सजा बरकरार
एनोस के खिलाफ मनी लाड्रिंग में दी गयी सजा को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का और भाई गिदयोन एक्का की सजा को भी बरकरार रखा है।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Fri, 20 Jan 2023 03:44 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और भाई गिदयोन एक्का को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीनों की सजा को बरकरार रखा है। एनोस के खिलाफ मनी लाड्रिंग में दी गयी सजा को भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीनों का सात-सात साल की सजा सीबीआई कोर्ट ने सुनायी थी। जबकि एनोस एक्का को मनी लाड्रिंग के मामले में भी दोषी करार देते हुए ईडी कोर्ट ने सात साल की सजा सुनायी थी।
निचली अदालत की आदेश को रखा गया बरकरार
तीनों ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी और निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। सभी मामलों की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने तीनों की याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
2020 को सीबीआइ कोर्ट ने सुनाई थी सजा
मालूम हो कि पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसके अलावा, एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के पांच सदस्य आय से अधिक संपत्ति मामले में होटवार जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं। 25 फरवरी 2020 को सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने ही इन्हें सजा सुनाई थी।इडी कर चुकी है 150 करोड़ की संपत्ति जब्त
इडी अब एक्का की करीब 150 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को जब्त कर चुकी है। इसमें रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू में आलीशान आवास, सरकुलर रोड के हरिओम टावर स्थित फ्लैट, वर्द्धमान कंपाउंड के श्रीराम रेजिडेंसी में फ्लैट, चुटिया के सिरमटोली में जमीन, सिलीगुड़ी में करोड़ों की जमीन, चाय बगान, बैंक खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, वाहन व हथियार आदि शामिल हैं।
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