Jharkhand News: सिविल जज नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, JPSC को दिया उम्र की सीमा में छूट देने का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की नियुक्ति परीक्षा में उम्र में छूट की मांग को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है। अदालत ने उम्र सीमा की निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2023 को बदलते हुए 31 जनवरी 2019 करने का निर्देश जेपीएससी को दिया है।
By Manoj SinghEdited By: Mohit TripathiUpdated: Wed, 13 Dec 2023 07:19 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की नियुक्ति परीक्षा में उम्र में छूट की मांग को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है।
अदालत ने नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में उम्र सीमा की निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2023 को बदलते हुए 31 जनवरी 2019 करने का निर्देश जेपीएससी को दिया है। इस आदेश के बाद 31 जनवरी 2019 को 35 वर्ष पूरा करने वाले वैसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
89 अभ्यर्थियों ने दाखिल की है याचिका
इस संबंध में धर्मेंद्र कुमार सहित 89 अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2018 से जेपीएससी ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की परीक्षा नहीं ली। इसके बाद सीधे वर्ष 2023 में विज्ञापन निकाला गया।विज्ञापन में उम्र सीमा 31 जनवरी 2023 रखी गई है। पिछले पांच वर्षों से परीक्षा नहीं लिए जाने के कारण कई अभ्यर्थी इस नियुक्ति में आवेदन करने से वंचित रह गए हैं।
जेपीएससी की ओर से क्या कहा गया ?
जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया गया कि वर्ष 2018 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन इसलिए नहीं निकल गया, क्योंकि उस समय कोई पद रिक्त नहीं था। वर्ष 2019-20 में काफी कम रिक्त पद था, जिसे आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है।उम्र सीमा को लेकर क्या है सरकार का निर्देश ?
सरकार के निर्देशानुसारस, उम्र सीमा 31 जनवरी 2023 रखी गई है। पूर्व में अदालत ने इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश जेपीएससी को दिया था।अदालत ने अपने आदेश में सभी अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी।
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