नर्सिंग में नामांकन के लिए झारखंड के निवासी होने की बाध्यता खत्म, JCECEB ने दोबारा शुरू की आवेदन प्रक्रिया
सरकारी व गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में नामांकन के लिए झारखंड के स्थानीय निवासी होने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के निर्णय के बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) ने विज्ञापन के उस भाग को हटा दिया जिसमें स्थानीय निवासी होने की शर्त रखी गई थी। इसी के साथ जेसीईसीईबी ने आवेदन की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है।
By Jagran NewsEdited By: Yashodhan SharmaUpdated: Thu, 20 Jul 2023 09:14 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची: सरकारी व गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में नामांकन के लिए झारखंड के स्थानीय निवासी होने की बाध्यता खत्म कर दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के निर्णय के बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) ने विज्ञापन के उस भाग को हटा दिया, जिसमें स्थानीय निवासी होने की शर्त रखी गई थी।
दोबारा शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया
हालांकि, अब कहा गया है कि झारखंड के पात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के बाद रिक्त रहने वाली सीटों पर अन्य पात्र अभ्यर्थियों का नामांकन हो सकेगा। इसी के साथ जेसीईसीईबी ने आवेदन की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है।नर्सिंग पाठ्यक्रम बीएससी नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) एवं नर्सिंग पाठ्यक्रम (एएनएम, जीएनएम) में नामांकन हेतु वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में स्थानीयता की बाध्यता या किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे 21 से 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
50 प्रतिशत मुक्त प्रबंधन सीट
सरकारी के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थानों में भी शत-प्रतिशत सीटों पर नामांकन जेसीईसीईबी द्वारा आयोजित की जानेवाली प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।झारखंड राज्यांतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली-2023 के तहत गैर-सरकारी संस्थानों में 50 प्रतिशत मुक्त सीटें होंगी, जिनपर नामांकन में सरकारी संस्थानों के अनुसार शुल्क लागू होगा। 50 प्रतिशत सीट प्रबंधन कोटे की होंगी।
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