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JSSC: 26 हजार शिक्षक भर्ती में इस शर्त के साथ होगी नियुक्ति, सिलेक्‍शन होने के तीन साल के भीतर पास करना होगा यह एग्‍जाम

सहायक आचार्य के 26001 पदों पर भर्ती का एलान कर दिया गया है। इसमें झारखंड में रहने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) या पड़ोसी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। इसके साथ ही एक और शर्त रखी गई है जिसके तहत सिलेक्‍शन के तीन साल के अंदर जेटेट पास करना होगा।

By Jagran News Edited By: Arijita Sen Updated: Fri, 16 Feb 2024 12:03 PM (IST)
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शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को नियुक्ति के तीन वर्ष के अंदर पास करना होगा जेटेट।

राज्य ब्यूरो, रांची। सहायक आचार्य (Assistant Professor) के 26,001 पदों पर होने वाली नियुक्ति में झारखंड के रहने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई है, जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या पड़ोसी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, लेकिन इसमें यह शर्त रखी गई है कि संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर एवं पहले उपलब्ध अवसर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

मेरिट लिस्‍ट के आधार पर नियुक्ति

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन किया है। यह संशोधन हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर नियुक्ति नियमावली में हुए बदलाव के बाद किया गया है। आयोग ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे।

संशोधित नियमावली में शिक्षकों को बड़ी राहत

संशोधित नियमावली में पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। अब विभिन्न पत्रों की परीक्षा में इनके लिए अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी। दरअसल, नियुक्ति परीक्षा में पहले पत्र में माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य किया गया है।

इसी तरह, चौथे पत्र में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य किया गया है। पारा शिक्षकों के मामले में यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी। साथ ही सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता भी पारा शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। बता दें कि इस परीक्षा में 50 प्रतिशत पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। अन्य अभ्यर्थियों पर यह प्रविधान पूर्व की तरह लागू रहेगा।

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