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Hemant Soren: जमीन घोटाले से जुड़े 3 आरोपितों की कोर्ट में हुई पेशी, अदालत में नहीं आए हेमंत सोरेन

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़गाई अंचल से जुड़े 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के मामले में तीन आरोपित मो इरशाद कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मी तापस घोष और संजीत कुमार को ईने ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को 30 मई तक के लिए न्याय हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया है।

By Manoj Singh Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Sat, 18 May 2024 11:08 PM (IST)
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हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले से जुड़े 3 आरोपित कोर्ट में हुए पेश (फाइल फोटो)
जागरण टीम, रांची। ईडी कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़गाई अंचल से जुड़े 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के मामले के आरोपित हजारीबाग के कोर्ट कर्मी मो इरशाद, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मी तापस घोष और संजीत कुमार को पेश किया गया।

जहां से तीनों को न्याय हिरासत में लेते हुए 30 मई तक के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया। तीन दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर शनिवार को ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट की अनुमति के बाद तीनों आरोपितों को अपने साथ जेल से ले जाकर तीन दिनों तक पूछताछ की है।

ईडी ने तीनों को इस आधार पर किया था गिरफ्तार

ईडी के समन पर तीनों नौ मई को रांची स्थित जोनल कार्यालय पहुंचे थे। ईडी ने तीनों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में अहम जानकारी मिलने के बाद ईडी ने तीनों को संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया था। बता दें कि ईडी की प्रारंभिक जांच में तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

जानकारी के अनुसार हजारीबाग कोर्ट का कर्मचारी मो इरशाद के द्वारा फर्जी डीड की राइटिंग की जाती थी। इरशाद ने फर्जी डीड राइटिंग के एवज में पूर्व से जेल में बंद अफसर अली और सद्दाम से तकरीबन आठ लाख रुपये लिए थे।

संजीत कुमार करता था रिकॉर्ड गायब

वहीं कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मी तापस घोष और संजीत कुमार के द्वारा कोलकाता में रिकॉर्ड से पेपर गायब किया जाता था। इसके एवज में दोनों को मोटी रकम मिलती थी।

ईडी के समन की अवहेलना करने के मामले में नहीं पेश हुए हेमंत सोरेन

ईडी द्वारा समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जारी समन के बाद भी शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई।

शनिवार को मामले में हेमंत सोरेन की ओर से उपस्थिति की तिथि निर्धारित थी। सीजेएम केके मिश्रा की अदालत ने अगली सुनवाई एक जून को निर्धारित की है।

कोर्ट ने तीन मार्च को जारी किया था समन

मामले में कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद पहली बार तीन मार्च को उपस्थिति के लिए समन जारी किया गया था। इसके बाद हेमंत सोरेन कोर्ट द्वारा चार निर्धारित तिथि में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है। मामले में स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थिति कोर्ट में दर्ज करानी है।

हेमंत ने रांची की निचली अदालत में दर्ज कराई थी शिकायतवाद

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वहां के सीजेएम कोर्ट में समन के बावजूद नहीं पहुंचने को लेकर शिकायतवाद दर्ज कराई है। उसी का हवाला देते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी रांची की निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराई है।

ईडी के आठ समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। हेमंत सोरेन वर्तमान में जमीन घोटाला मामले में एक फरवरी से जेल में हैं।

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