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Jharkhand Teacher Promotion: सहायक शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ, झारखंड हाईकोर्ट ने दी राहत

Jharkhand Assistant Teachers Promotion झारखंड के सहायक शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने वर्ष 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों को प्रोन्नति देने का आदेश राज्य सरकार को दे दिया है। कोर्ट की ओर से सहायक शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ 2013 से देने का निर्देश दिया गया है। प्रार्थियों को प्रोन्नति ग्रेड दो से ग्रेड चार में दी जाएगी।

By Manoj Singh Edited By: Shashank Shekhar Updated: Wed, 31 Jul 2024 07:54 PM (IST)
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हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षकों को प्रोन्नति देने का दिया आदेश। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Assistant Teachers Promotion झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में सहायक शिक्षकों को प्रोन्नति देने के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को वर्ष 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों को वर्ष 2013 से प्रोन्नति देने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों को ग्रेड दो से ग्रेड चार में प्रोन्नति दी जाएगी। इस संबंध में कमलेश कुमार पाठक और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी।

'प्रार्थियों की प्रोन्नति देने में नियमों का उल्लंघन किया गया'

याचिका में कहा गया है कि प्रार्थियों की प्रोन्नति देने में नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी से कनीय शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई है, लेकिन वरीय रहने के बाद भी उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। प्रार्थियों ने विभाग से प्रोन्नति के लिए कई बार अभ्यावेदन दिया, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बिहार के समय ही उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन झारखंड बनने के बाद उनकी वरीयता निर्धारण में गलती की गई। प्रोन्नति नहीं दिए जाने से उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है और उनके बाद नौकरी में योगदान देने वाले वरीय हो गए हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को प्रोन्नति देने का निर्देश दिया।

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