JAC 12th Result: जैक सचिव ने बताया... कब तक जारी होगा 12वीं आर्ट्स और कामर्स का रिजल्ट
Jharkhand Board 12th Commerce Arts Result 2022 झारखंड बोर्ड ने दसवीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। वहीं परीक्षार्थी अब 12वीं के आर्ट्स और कामर्स के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैक सचिव ने बताया कब तक जारी होगा रिजल्ट।
रांची, जासं। Jharkhand Board 12th Commerce & Arts Result 2022 झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के 12वीं आर्ट्स व कामर्स का रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर जारी होने की संभावना है। झारखंड बोर्ड ने दसवीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। वहीं परीक्षार्थी अब 12वीं के अन्य संकाय के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैक सचिव महीप सिंह ने बताया कि जल्द ही बाकी रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट जून के अंत तक निकल जाएगा। इंटर आर्ट्स व कामर्स परिणाम 2022 में पेपर के विस्तारित मूल्यांकन के कारण 10वीं और 12वीं विज्ञान के परिणाम के आने में देर हुई है।
रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि इन दोनों की मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिक समय की जरूरत थी, इसलिए जैक ने इन परिणामों को बाद में घोषित करने का निर्णय लिया। कला, वाणिज्य के लिए आधिकारिक तिथि उपलब्ध होने के बाद इसे अपडेट किया जा रहा है।
यूपीएससी परीक्षा को लेकर सोमवार को निषेधाज्ञा लागू
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अभियंत्रण सेवा (मुख्य) परीक्षा 26 जून को प्रथम व द्वितीय पाली में गोस्सनर कालेज परीक्षा केन्द्र में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा केन्द्र पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
निषेधाज्ञा के अंतर्गत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों,कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)। साथ ही किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर), किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर), किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करने पर पाबंदी रहेगी। यह निषेधाज्ञा 26 जून के प्रातः 06.00 बजे से शाम 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।