Jharkhand by Election: 3 नवंबर को दुमका व बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव, 9 अक्टूबर से नामांकन
Jharkhand by Election on Bermo and Dumka Assembly Seats भारत निर्वाचन आयोग ने आज यह घोषणा की। नौ अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। कोरोना पॉजिटिव मतदाता भी वोट दे सकेंगे। अंतिम एक घंटे इनके लिए निर्धारित रहेंगे। संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Updated: Tue, 29 Sep 2020 06:32 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड की दो विधानसभा सीटों दुमका व बेरमो पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को की गई घोषणा के अनुसार, दोनों सीटों पर तीन नवंबर को मतदान होगा, जबकि दस नवंबर को मतों की गणना होगी। इससे पहले, नौ अक्टूबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो जाएगा।
उपचुनाव की घोषणा के साथ ही उन जिलों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जहां दोनों विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह या आंशिक आते हैं। दोनों सीटों पर होनेवाले उपचुनाव में 1 जनवरी 2020 तक मतदाता सूची में शामिल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान ईवीएम व वीवीपैट मशीनों के माध्यम से ही होगा। मतदान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना से सुरक्षा को लेकर 21 अगस्त को जारी दिशा-निर्देश का पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा।
इसके तहत कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उनके लिए अंतिम एक घंटे का समय निर्धारित रहेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका सीट छोड़ने से यह सीट रिक्त हुई थी। वहीं, राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से बेरमो सीट रिक्त हुई थी। हेमंत ने दुमका तथा बरहेट दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था तथा दोनों पर जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी। दोनों सीटों में दुमका एसटी के लिए आरक्षित सीट है।
उपचुनाव के कार्यक्रम अधिसूचना जारी होने की तिथि
नौ अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि : 16 अक्टूबर नामांकन पत्रों की जांच की तिथि : 17 अक्टूबर नामांकन वापसी की अंतिम तिथि : 19 अक्टूबर मतदान की तिथि : तीन नवंबर मतगणना की तिथि : 10 नवंबर तिथि जिससे पहले उपचुनाव संपन्न करा लेना है : 12 नवंबरऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी
प्रत्याशी अपना नामांकन ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन फार्म मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। हालांकि ऑनलाइन नामांकन के बाद उसकी प्रिटिंग कॉपी निर्वाची पदाधिकारी के पास निर्धारित अवधि तक जमा करना होगा। उस समय दो व्यक्ति के अंदर जाने की अनुमति होगी। प्रत्याशी अपना शपथ पत्र तथा जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।
कोरोना से बचाव के लिए इन दिशा-निर्देशों का किया जाएगा पालन
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- प्रचार के लिए घर-घर जाकर पांच लोगों को जनसंपर्क की अनुमति होगी। रोड शो और चुनावी रैली के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। चुनाव प्रचार में शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।
- मतदान केंद्रों पर भीड़-भाड़ न हो, इसके लिए एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1000 मतदाता होंगे।
- मतदान केंद्रों पर मास्क पहना अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ऐसे केंद्रों पर वहां मतदानकर्मी पीपीई किट पहनकर रहेंगे। मतदान के समय मतदाता ईवीएम को नहीं छू सके, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। मतदानकर्मी पारदर्शी प्लास्टिक सीट के पीछे रहेंगे।
- मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही पोलिंग बूथ के अंदर जाने दिया जाएगा। तापमान अधिक होने पर अंतिम एक घंटे में मतदान की अनुमति दी जाएगी।