Jharkhand Cabinet: थर्ड जेंडर को OBC श्रेणी में मिलेगा आरक्षण का लाभ, एक हजार की मासिक सहायता राशि भी
राज्य सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडरों यानी किन्नरों को आरक्षण का लाभ देने का निर्णय किया है। इस समुदाय के जिन लोगों को किसी भी वर्ग में आरक्षण नहीं मिला है उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की श्रेणी के रिक्त क्रमांक- 46 के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के किन्नरों को भी इसी श्रेणी में लाभ मिलेगा।
By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Thu, 07 Sep 2023 06:30 AM (IST)
रांची ,राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडरों यानी किन्नरों को आरक्षण का लाभ देने का निर्णय किया है। इस समुदाय के जिन लोगों को किसी भी वर्ग में आरक्षण नहीं मिला है, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की श्रेणी के रिक्त क्रमांक- 46 के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के किन्नरों को भी इसी श्रेणी में लाभ मिलेगा। यह निर्णय पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश के आलोक में लिया गया है। इसके अलावा इन्हें हर माह मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया है।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि नैक ग्रेडिंग के आधार पर महाविद्यालयों को पहले से दी जा रही अनुदान राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। यह राशि अधिकतम पांच लाख रुपये मासिक थी लेकिन अब ऐसे कालेजों को अधिकतम 15 लाख रुपये मासिक दी जाएगी। तमाम सहायता प्राप्त संस्थानों को पूर्व की तुलना में दोगुना अधिक पैसे मिलेंगे। अभी निर्धारित अनुदान के हिसाब से आधी राशि दी जा रही थी और इस हिसाब से देखें तो चौगुनी राशि मिलने लगेगी।
कैबिनेट के फैसले के बाद इन संस्थानों के प्रतिनिधियों ने प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और उनके ऊपर फूल बरसाए। एक अन्य आदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के सभी योग्य सेवानिवृत्त शिक्षकों को दिनांक एक जनवरी 2006 से 31 मार्च 2010 तक के बकाया पेंशन की अंतर राशि का कुल 6 प्रतिशत ब्याज के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य कैबिनेट ने विशेष लोक अभियोजकों को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिदिन देने का निर्णय लिया है।
इसी प्रकार लोक अभियोजकों, अपर लोक अभियोजकों और विशेष लोक अभियोजकों को देय मानदेय की राशि को बढ़ाने पर भी स्वीकृति दी गई है। पुलिसकर्मियों के लिए बढ़ेगा क्षतिपूर्ति अनुदान कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य निर्वहन के दौरान हिंसक गतिविधियों में घायल पुलिसकर्मियों व अन्य सरकारी सेवकों तथा झारखंड राज्य में प्रतिनियुक्त केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मी के स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि में पहले से अधिक होगी। यह अब संशोधन चुनावी हिंसा में घायल होने की स्थिति में अनुमान्य राशि के बराबर होगी।
धनबाद में जलापूर्ति योजनाओं के लिए खजाना खोला राज्य सरकार ने खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के लिए खजाना खोल दिया है। धनबाद जिले में ही लगभग 942 करोड़ की जलापूर्ति योजनाएं संचालित होंगीं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मद में प्राप्त राशि से प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित योजना के तहत गोविन्दपुर-निरसा (दक्षिण जोन) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 325.15 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इसी प्रकार पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, धनबाद-1 अंतर्गत गोविन्दपुर-निरसा (उत्तर जोन) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 616.93 करोड़ रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के गैर जनजातीय क्षेत्र उपयोजना शीर्ष के अधीन निर्माण कार्य मद से पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, हजारीबाग अन्तर्गत बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए 27.61 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के अन्य फैसले - एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के वर्ग आठ के विद्यार्थियों को पिछले तीन वर्षों से बकाया साइकिल के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाएगी जबकि चालू वित्तीय वर्ष और अगले वर्ष के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
निदेशक, आयुष झारखंड के गैर संवर्गीय पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती तथा सेवा शर्त नियमावली को स्वीकृति दी गई। - कांची सिंचाई योजना अन्तर्गत ईचागढ़ शाखा नहर के पक्कीकरण के लिए 63.44 करोड़ रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगड़ी में 10.71 करोड़ रुपये लेकर एसबीआइ को 1.498 एकड़ भूखंड आवंटित करने का निर्णय। आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई। पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक वितंतु संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
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