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Jharkhand: 1000 करोड़ के अवैध खनन का केस, गवाही से मुकरने वाले विजय हांसदा का कथित आडियो वायरल; ED कर रही जांच

illegal mining Case आडियो में बातचीत का सारांश यही है कि अगर विजय हांसदा को पैसा नहीं मिला तो वह ईडी की गवाही से खुद को वापस कर लेगा। हालांकि दैनिक जागरण उक्त आडियो की विश्वसनीयता का दावा नहीं करता है। बताते चलें कि इसी विजय हांसदा ने गत 16 अगस्त को धुर्वा थाना में प्रकाश चंद्र यादव के दो सहयोगियों पर धमकाने के मामले में प्राथमिकी कराई है।

By Pradeep singhEdited By: Mohammad SameerUpdated: Mon, 21 Aug 2023 05:30 AM (IST)
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अवैध खनन केस में गवाही से मुकरने वाले विजय हांसदा का कथित आडियो प्रसारित (प्रतीकात्मक फोटो)

राज्य ब्यूरो, रांची: साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह रहे विजय हांसदा के मुकरने के बाद एक ताजा मामला सामने आया है। ईडी को एक आडियो मिला है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह विजय हांसदा व प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव के सहयोगी के बीच बातचीत का आडियो है।

उक्त आडियो में विजय हांसदा प्रकाश चंद्र यादव से पैसे की मांग रहा है और यह भी कह रहा है कि वे जल्दी इसपर विचार नहीं करेंगे तो गुड्डू उसे कोर्ट चलने का दबाव बन रहा है। गुड्डू को पवितर यादव बताया जा रहा है जो अवैध खनन का संदिग्ध है और ईडी पूर्व में उससे पूछताछ भी कर चुकी है।

आडियो में बातचीत का सारांश यही है कि अगर विजय हांसदा को पैसा नहीं मिला तो वह ईडी की गवाही से खुद को वापस कर लेगा। हालांकि, दैनिक जागरण उक्त आडियो की विश्वसनीयता का दावा नहीं करता है। बताते चलें कि इसी विजय हांसदा ने गत 16 अगस्त को धुर्वा थाना में प्रकाश चंद्र यादव के दो सहयोगियों पर धमकाने के मामले में प्राथमिकी कराई है।

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इस मामले की जांच जारी है। विजय हांसदा ने पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अपील की थी, जिसे ठुकराते हुए कोर्ट ने इसकी वजह जांचने के आदेश दिए हैं।

विजय हांसदा को मिली जमानत

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में आरोपित विजय हांसदा को जमानत की सुविधा प्रदान की है। जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि विजय हांसदा गांव के प्रधान है और उन्होंने गांव के आसपास हो रहे अवैध खनन के खिलाफ शिकायत की थी।

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इसलिए उन्हें इस तरह के मामले में फंसाया गया है। अदालत में उक्त दलील को आदेश मे रिकार्ड करते हुए कहा कि इस मामले में प्रार्थी को जमानत दी जा सकती है, क्योंकि इसकी जांच पूरी हो गई है। अदालत ने प्रार्थी को 10 - 10 हजार के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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