Money Laundering Case: पूर्व मंत्री एनोस एक्का व हेमंत के खास पंकज की जेल में मनेगी दीपावली
Jharkhand News अदालत में मनी लांड्रिंग के दो आरोपितों की जमानत पर सुनवाई थी। कोर्ट नहीं बैठने के कारण हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा की जमानत पर अब 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वहीं पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत पर बहस पूरी हो गई है।
By Jagran NewsEdited By: M EkhlaqueUpdated: Tue, 18 Oct 2022 10:00 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। Money Laundering Case ईडी की विशेष अदालत में अवैध खनन कर 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का मनी लांड्रिंग करने के आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उस दिन ईडी की ओर से जवाब दाखिल करना है। पंकज मिश्रा की जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई की तिथि निर्धारित थी। कोर्ट नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई। पंकज मिश्रा ने याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई है।
19 जुलाई को ईडी ने किया था गिरफ्तार पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने मामले में जांच पूरी करते हुए पंकज मिश्रा सहित दो अन्य के खिलाफ 16 सितंबर 2022 को अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। ईडी की चार्जशीट में यह स्पष्ट हो गया है कि पंकज मिश्रा ने अवैध खनन में सहयोगियों के साथ मिलकर करोड़ों की मनी लांड्रिंग की है। प्रेम प्रकाश ने मनी लांड्रिंग के लिए वसूली एजेंट की भूमिका निभाई। बच्चू यादव ने पंकज मिश्रा की मदद की।
एनोस एक्का की जमानत पर बहस पूरी उधर, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी कोर्ट ने एनोस एक्का को सात साल की सजा सुनाई है। उक्त आदेश के खिलाफ उनकी ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर जमानत दिए जाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व आकृति श्री ने अदालत को बताया कि इस मामले में ईडी कोर्ट ने सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया है। इसके अलावा वे कई सालों से जेल में हैं। उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।
22 करोड़ मनी लांड्रिंग करने का आरोप बता दें कि पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर 22 करोड़ रुपये मनी लांड्रिंग करने का आरोप है। इस मामले में ईडी कोर्ट ने अप्रैल 2020 में एनोस एक्का को सात साल की सजा सुनाई है। मामले में ईडी ने अक्टूबर 2009 में एनोस एक्का के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने 56 गवाहों का बयान दर्ज कराया था।अवैध संपत्ति केस में 7 नवंबर को सुनवाई
जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का की जमानत पर सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि निर्धारित की है। सीबीआइ कोर्ट ने एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को इस मामले में सात साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ उनकी ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई है।
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