CM बनते ही बढ़ी हेमंत सोरेन की मुश्किलें, जमानत रद्द कराने SC पहुंची ED
Plea Against Hemant Soren Bail झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर झामुमो समेत आईएनडीआईए खेमे में खुशी की लहर है। पूर्व सीएम ने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ली। साथ ही विश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत भी हासिल कर लिया है। वहीं दूसरी ओर ईडी उनकी जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
राज्य ब्यूरो, रांची। जमीन घोटाला मामले में आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। ईडी की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत खारिज किए जाने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की थी। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।
HC ने कहा था- ED आरोप संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सकी
बड़गाईं अंचल के 8.66 एकड़ जमीन के घोटाले में हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान करते हुए अदालत ने कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया है, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है।ईडी ने इस मामले में जिन लोगों के बयान लिए हैं, उससे भी साबित नहीं हो पा रहा है कि वह जमीन हेमंत सोरेन से जुड़ी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि पूरा केस को देखने के बाद हेमंत सोरेन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल होने की बात साबित नहीं हो रही है।
किसी भी रजिस्टर, राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का भी कोई संकेत नहीं है।
ईडी ने हेमंत को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था
ईडी ने जो भी आरोप लगाए हैं और जिन लोगों के बयान पेश किए हैं, वह प्रार्थी को इस जमीन से संबंध रखने की पुष्टि नहीं करते हैं। ऐसे में अदालत प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार करती है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
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