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Jharkhand News: रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी सहित आठ लोगों को अदालत से सजा

Hazaribagh News झारखंड की स्थानीय अदालत ने आइपीएल फैक्ट्री गोलीकांड में रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी को दोषी करार दिया है। अदालत ने विधायक ममता देवी सहित आठ लोगों को तीन माह की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2016 में हुई थी।

By M EkhlaqueEdited By: Updated: Tue, 30 Aug 2022 06:40 PM (IST)
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Jharkhand Latest News: रामगढ़ क्षेत्र की कांग्रेस विधायक ममता देवी।
हजारीबाग, जागरण संवाददाता। Jharkhand Congress MLA Mamta Devi झारखंड के हजारीबाग व्यवहार न्यायालय ने रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी सहित आठ लोगों को तीन महीने की सजा सुनाई है। हजारीबाग के न्यायिक दंडाधिकारी सह एमएलए-एमपी कोर्ट ने यह सजा दी है। मरियम हेम्ब्रम की अदालत ने मंगलवार को सजा की घोषणा की। यह मामला वर्ष 2016 का है।

विधायक ममता देवी और अन्य दोषियों पर आरोप था कि इन्होंने गलत तरीके से मजमा लगाया था। कोर्ट ने ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, अभिषेक सोनी, राजीव जायसवाल और बालेश्वर भगत को भारतीय दंड विधान की धारा 147 और 427 के तहत दोषी पाते हुए तीन माह व धारा 341 में दोषी करार देते हुए एक माह की सजा सुनाई है।

वर्ष 2016 में हुई थी फायरिंग की घटना

मालूम हो कि 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल फैक्ट्री को बंद कराने के लिए फैक्ट्री के सामने ममता देवी के नेतृत्व में 150 से 200 की संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए। कंपनी के कार्य में बाधा डालने लगे। इसे लेकर कंपनी के सुपरवाइजर धीरेंद्र कुमार प्रमाणिक के लिखित बयान पर गोला थाने में मामला दर्ज किया गया था।

रोजगार देने की मांग कर रहे थे ग्रामीण

गोला गांव के ग्रामीण आइपीएल कंपनी द्वारा गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा नहीं देने के खिलाफ थे। इसी बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलनकारी कंपनी से रोजगार की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

कंपनी ने दो दर्ज कराई थी प्राथमिकी

घटना को लेकर आइपीएल प्रबंधन ने ममता देवी समेत 200 ग्रामीणों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 और रजरप्पा थाने में कांड संख्या 81/2016 दर्ज किया गया था। इससे संबंधित दो मामले हजारीबाग में चल रहे हैं। इनमें एक मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ तथा दूसरा स्पेशल कोर्ट एमपी - एमएलए मरियम हेम्ब्रम की अदालत में है। प्रारंभ में सुनवाई एसडीजेएम में कोर्ट में हुई। इसके बाद केस मरियम हेम्ब्रम को स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, इसमें अभी एक मामले का ही फैसला कोर्ट से आया है। एक अन्य मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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