Hemant Soren: पूर्व CM हेमंत सोरेन के समन मामले में ED देगी जवाब, अदालत से जांच एजेंसी ने मांगा समय
झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में ईडी के समन की अवहेलना के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद निरस्त करने की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने अदालत से समय देने का आग्रह किया। अदालत ने ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई निर्धारित की है।
राज्य ब्यूरो, रांची। Hemant Soren Summons Case झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में ईडी के समन की अवहेलना के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद निरस्त करने की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने अदालत से समय देने का आग्रह किया। अदालत ने ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
हेमंत सोरेन ने क्या कहा?
ईडी के शिकायतवाद को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईडी के जिस समन पर वह नहीं गए थे, उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद वह समन लैप्स कर दिया गया था।
नए समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था। ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार- बार समन जारी किया था। इस कारण ईडी की शिकायतवाद और निचली अदालत के संज्ञान को निरस्त कर देना चाहिए।
ईडी ने ये बताया
बता दें कि हेमंत सोरेन पर समन की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए ईडी ने निचली अदालत में शिकायतवाद दाखिल की है। ईडी ने कहा है कि हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन जारी किए थे, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे।
यह ईडी के समन की अवहेलना है। शिकायतवाद पर निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। मामले की सुनवाई रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित हैं।
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