झारखंड सरकार का बड़ा फैसला... स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हाई स्कूल शिक्षकों को ही मिलेगी प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति
Jharkhand High School Teachers Promotion स्नातकोत्तर पास हाई स्कूल शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति सरकार देगी। 12 वर्षों की सेवा पर वरीय तथा 24 वर्षों की सेवा पर मिलता है प्रवरण वेतनमान। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रोन्नति को लेकर जारी किया आदेश।
रांची, राज्य ब्यूरो। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति को लेकर स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 24 वर्ष संतोषप्रद सेवा करनेवाले तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकों को ही इस वेतनमान में प्रोन्नति मिलेगी। स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण शिक्षकों की इस वेतनमान में प्रोन्नति का मामला काफी समय से लंबित था। अब इनकी प्रोन्नित का रास्ता साफ हो गया है।
प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति शर्तें निर्धारित
वर्तमान में लागू झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2015 में प्रविधान है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग के दिशा-निदेशों के अनुरूप मूल कोटि के वेतनमान में 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के बाद माध्यमिक शिक्षकों को वरीय वेतनमान देय होगा। इसी तरह, वरीय वेतनमान में भी न्यूनतम 12 वर्षों की सेवा पूरी करनेवाले शिक्षकों को वरीयता क्रम में प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति दी जाएगी। इस बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा संताल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक की अध्यक्षता में शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर एक समिति गठित की गई। विभाग ने अब इसी समिति की अनुशंसा, संबंधित नियमावली तथा योजना सह वित्त विभाग की सहमति के आलोक में माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान प्राप्त शिक्षकों के प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति शर्तें निर्धारित कर दी हैं।
मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य
इसके अनुसार, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति हेतु नियुक्ति के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक सेवाकाल में यह योग्यता प्राप्त करता है तो नियुक्ति पदाधिकारी की पूर्व अनुमति से योग्यता हासिल करनेवालों को ही प्रोन्नति दी जाएगी। किसी वर्ष की एक अप्रैल को उक्त वेतनमान में उन्हीं शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी, जो वरीय वेतनमान में उस (पूर्व) वर्ष की 31 दिसंबर को 12 वर्षों की नियमित एवं संतोषप्रद सेवा पूरी कर चुके हों। यह प्रोन्नति मूल कोटि के स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत पदों के विरुद्ध दी जाएगी।
जिलावार शिक्षकों की प्रोन्नति जनवरी अंत तक
जिलावार सभी विषयों के शिक्षकों की प्रोन्नति पर विचार हेतु वरीयता का निर्धारण प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार आगामी वर्ष में जनवरी माह के अंत तक किया जाएगा। प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति पर विचार करते समय देय तिथि से पांच वर्ष पूर्व का वार्षिक गोपनीय चारित्री एवं स्वच्छता प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से देखा जायेगा। उक्त वेतनमान में प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रोन्नति की तिथि से वैचारिक लाभ देय होगा तथा आर्थिक लाभ पद ग्रहण की तिथि से दिया जाएगा।