Jharkhand News: कुलपति, प्रतिकुलपति और पदाधिकारियों को मिलेगा विशेष भत्ता, 7वें वेतनमान के लाभ में किया संशोधन
झारखंड सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रतिकुलपति और कई पदाधिकारियों को मिलने वाले सातवें वेतनमान के लाभ में संशोधन कर दिया है। इसको लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जारी संकल्प में विश्वविद्यालय के इन पदाधिकारियों के ग्रेच्युटी की गणना वित्त विभाग 18 जनवरी 2017 को जारी संकल्प के तहत करेगा। इसके साथ ही पदाधिकारियों के निलंबन की स्थिति में एचआरए भी देना होगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने कुलपति, प्रतिकुलपति एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले सातवें वेतनमान के लाभ में संशोधन किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर संकल्प जारी कर दिया।
इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के इन पदाधिकारियों का ग्रेच्युटी की गणना वित्त विभाग द्वारा 18 जनवरी 2017 को जारी संकल्प के तहत की जाएगी। पदाधिकारियों के निलंबन की स्थिति में एचआरए देय होगा।
इतना विशेष भत्ता बढ़कर मिलेगा
इस पर भी वित्त विभाग की गाइडलाइन लागू होगी। दूसरी जगह पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को एचआरए वित्त विभाग से परामर्श लेकर ही दिया जाएगा।इसी तरह से कुलपतियों को 11,250 रुपये, प्रति कुलपति को नौ हजार तथा कालेजों के प्राचार्य को 6,750 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा।
राज्यपाल के निर्देश पर विधि मंतव्य लिया गया
दरअसल, रांची विश्वविद्यालय की तत्कालीन प्रतिकुलपति कामिनी कुमारी के सातवें वेतनमान के तहत वेतन निर्धारण में त्रुटि का मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सह कुलाधिपति से परामर्श मांगा गया था।इसके बार राज्यपाल के निर्देश पर इस पर विधि मंतव्य लिया गया। विधि विभाग द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में सातवें वेतनमान के लाभ में यह संशोधन किया गया।ये भी पढ़ें-Jharkhand BDO Transfer: 61 BDO के ट्रांसफर पर लगी रोक, ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया आदेश
झारखंड: हेमंत सरकार राज्य की 48 लाख महिलाओं को हर महीने देगी 1000 रुपये, महीने की 15 तारीख तक सीधे खाते में होगा भुगतान
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।