Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Jharkhand Khanij Tax: खनिजों पर टैक्स वसूलेगी सरकार, झारखंड विधानसभा में आज पेश होगा विधेयक

झारखंड सरकार ने खनिजों पर कर वसूलने की तैयारी कर ली है। झारखंड सरकार आज विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। विधेयक के पारित होने के बाद सरकार कोयला-लोहा पर सौ रुपये प्रतिटन कर वसूलेगी। वहीं बाक्साइट पर 70 रुपये निर्धारित किए गए हैं। चूना पत्थर पर 50 रुपये प्रतिटन तो मैगनीज पर भी इसी दर से की वसूली की जाएगी।

By Ashish Jha Edited By: Rajat Mourya Updated: Fri, 02 Aug 2024 11:03 AM (IST)
Hero Image
झारखंड सरकार खनिजों पर वसूलेगी टैक्स। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Khanij Tax राज्य सरकार पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत का लाभ उठाएगी। शुक्रवार को विधानसभा में झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक लाने की तैयारी है, जिसके अनुसार झारखंड में उपलब्ध तमाम खनिजों के उत्पादन के आधार पर राज्य सरकार कर वसूलेगी।

कोयला और लोहा पर सौ रुपये प्रति टन वसूलने की तैयारी है तो बाक्साइट पर 70 रुपये प्रति टन वसूलने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। इसी प्रकार चूना पत्थर पर 50 रुपये प्रतिटन तो मैगनीज पर भी इसी दर से की वसूली होगी, जबकि अन्य खनिजों के संदर्भ में प्रति टन निर्धारित रायल्टी का 50 प्रतिशत राज्य सरकार वसूलेगी।

कहां खर्च होगी टैक्स से मिली राशि?

इस राशि से राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राशि का प्रबंध कर सकेगी।

सरकार को होगा कई सौ करोड़ का लाभ

सूत्रों के अनुसार इस राशि की वसूली से राज्य सरकार के खाते कई सौ करोड़ रुपये का इजाफा होगा। राशि का वास्तविक आकलन नहीं किया जा सका है। शुक्रवार को राज्य सरकार झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक लाएगी। विधेयक के तहत सरकार को तमाम खनिजों पर कर लगाने का अधिकार मिल गया है।

इसके अनुसार कोयला, लोहा, मैगनीज, चूना पत्थर आदि तमाम खनिजों पर टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली गई है। पूर्व में राज्यों को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार नहीं था। इसके खिलाफ अपील की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भी अधिकार दिए जाने की बात कही है। झारखंड में जितने खनिजों का उत्पादन होता है, उसी प्रकार से करों की वसूली होगी।

ये भी पढ़ें- झारखंड की जेलों में अंग्रेजी कानून से मिलेगी मुक्ति, आज विधानसभा में पेश किया जाएगा विधेयक; कैदियों को दंड से ज्यादा सुधार पर होगा जोर

ये भी पढ़ें- Jharkhand Teacher Promotion: प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए बनेगी नई नियमावली, शिक्षा विभाग ने गठित की कमेटी

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर