झारखंड पुलिस का होगा अपना एक्ट, सरकार ने मांगी मुख्यालय से रिपोर्ट
झारखंड पुलिस का भी अपना एक्ट होगा। सरकार ने इसके लिए गंभीरता से प्रयास शुरू कर दिया है।
By JagranEdited By: Updated: Sat, 11 Aug 2018 03:58 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड पुलिस का भी अपना एक्ट होगा। सरकार इसे लेकर गंभीर है और पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी है। इसी मसले पर शुक्रवार की शाम डीजी मुख्यालय पीआरके नायडू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें एक्ट के गुण-दोष पर विचार किया गया। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने पुलिस एक्ट पर अपने-अपने मंतव्य दिए।
पुलिस एक्ट में क्या-क्या होगा, इसपर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पुलिस मुख्यालय के माध्यम से मंतव्य के साथ सरकार को सौंपना है। इसे लेकर डीजी पीआरके नायडू ने अधिकारियों का विचार जाना। बैठक में एडीजी सीआइडी अजय कुमार सिंह, एडीजी जैप रेजी डुंगडुंग, आइजी ऑपरेशन आशीष बत्रा आदि मौजूद थे। अधिकारियों की मानें तो पूर्व में भी झारखंड में पुलिस एक्ट बनाने की पहल हुई थी, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण इसमें सुधार के लिए फाइल पुलिस मुख्यालय को लौटा दी गई थी। अब सुधार के साथ मंतव्य सरकार को सौंपा जाएगा। क्या है पुलिस एक्ट
-इस एक्ट में पुलिस बल को गठित करने, पुलिस के माध्यम से अपराध को रोकने की शक्ति, पुलिस बल के सदस्यों के माध्यम से कर्तव्य उल्लंघन के लिए उनको दिए जाने वाले दंड के संबंध में प्रावधान है।
पुलिस सुधार को लेकर सरकार गंभीर
बीते एक साल में केंद्र और राज्य के सुरक्षा बलों के करीब 200 जवानों की जान वामपंथी अतिवादियों ने ली है, इनमें कई नक्सलियों के आइईडी विस्फोट और एनकाउंटर में मारे गए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में भी सरकार ने पुलिस सुधारों को लेकर तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। राज्य के घने जंगलों में नक्सलियों के दबदबे पर खुफिया नाकामी का आरोप भी लगता रहा है। ऐसे में अपना एक्ट होने से पुलिसिया तंत्र को मजबूती मिलेगी।
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