Move to Jagran APP

झारखंड HC ने टॉफी-टी शर्ट घोटाला केस में सरकार से मांगी ACB की जांच रिपोर्ट, 2016 में हुआ था स्‍कैम

Jharkhand News वर्ष 2016 में झारखंड स्थापना दिवस समारोह में टॉफी और टीशर्ट घोटाले की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार को एसीबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और महालेखाकार को ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में पंकज कुमार यादव की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।

By Manoj Singh Edited By: Prateek Jain Updated: Wed, 10 Jul 2024 10:30 PM (IST)
Hero Image
Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा बीआर सारंगी व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में वर्ष 2016 में झारखंड स्थापना दिवस समारोह में टॉफी और टीशर्ट घोटाले की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को एसीबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और महालेखाकार को ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

इस संबंध में पंकज कुमार यादव की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 नवंबर 2016 को राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच टीशर्ट और टॉफी वितरण करने का निर्णय लिया था।

एजी की रिपोर्ट में जताई गई है आपत्ति

उसी साल 13 और 14 नवंबर को टॉफी और टीशर्ट की खरीदारी की गई और 15 नवंबर को सभी बच्चों के बीच इसे बांट दिया गया। महालेखाकार ने भी टीशर्ट और टॉफी वितरण में गड़बड़ी की रिपोर्ट दी है। एजी की रिपोर्ट में भी इस पर आपत्ति जताई गई है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि एक ही दिन में सामग्री प्राप्त कर उसे अगले दिन की सुबह तक पहुंचा कर बांट दिया जाए। कुछ बच्चों को टॉफी और टीशर्ट बांटकर कागज पर पूरा दिखा दिया गया है। मामले के दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह अदालत से किया गया।

यह भी पढ़ें - 

Ranchi: कांके में विवादित जमीन का सत्यापन करने पहुंची ED की कार्रवाई, CO और CI का मोबाइल जब्‍त; रिश्वत बंटवारे के मिले सबूत

कृषि मंत्री का कार्यभार संभालते ही एक्शन में दीपिका पांडेय सिंह, पहले ही दिन किसानों को दे दी ये बड़ी गुड न्यूज

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।