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Arjun Munda : अर्जुन मुंडा, संजय सेठ समेत 21 आरोपितों पर पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार

झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में भाजपा युवा मोर्चा की रैली के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सांसद संजय सेठ समेत 21 आरोपितों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

By Jagran News Edited By: Yogesh Sahu Updated: Wed, 02 Oct 2024 01:52 PM (IST)
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अर्जुन मुंडा, संजय सेठ समेत 21 आरोपितों को मिली राहत।

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की मोरहाबादी मैदान में रैली के दौरान पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, बीडी राम समेत 21 आरोपितों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार रखा है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन कई तरह की हरकतें की गई, जिस कारण सरकारी काम में बाधा पहुंचा था।

इस कारण सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस पर अदालत ने सरकार को विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

कोर्ट ने जिनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकार रखा है। उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद बीडी राम एवं विद्युत वरण महतो, रांची विधायक सीपी सिंह, भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल शामिल हैं।

इनके अलावा पूर्व सांसद दीपक प्रकाश, संजीव विजयवर्गीय, कुणाल यादव, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, भाजपा नेता रामचंद्र चंद्रवंशी, नारायण दास, यदुनाथ पांडेय, केदार हाजरा, रमेश कुमार सिंह, पुष्पा देवी भी शामिल हैं।

मामले में लालपुर थाना में 51 नामजद और 12 हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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