Durga Puja Guidelines: झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर जारी किया निर्देश, मेले पर रोक; जानें
Jharkhand Hemant Government Durga Puja Guidelines Ranchi Hindi News आज आपदा विभाग की बैठक में यह निर्देश जारी किया गया है। मेला के आयोजन पर प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी। विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मेले के आयोजन पर रोक है। गरबा, डांडिया पर प्रतिबंध है। इसके अलावा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति भी दे दी है। आज आपदा विभाग की बैठक में यह निर्देश जारी किया गया है।
1. दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई।
• पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी l
• पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति (जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
• मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
• मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी।
• कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा।
• पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा।
• पंडाल तीन तरफ से घेरा जाएगा।
• भोग वितरण नहीं किया जाएगा।
• पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा।
• आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी।
• सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।
• 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है।
• खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा।
• विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा।
• जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा।
• पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा।
• ढाक की अनुमति होगी।
2. सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है l
• धार्मिक स्थल पर संचालन से संबंधित सभी व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादी काे कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा l
• जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादि में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे।
• धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई।
• 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।
• सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा l
• बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा।
• लगातार मास्क लगाना होगा।
3. कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।
4. स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।
5. खेल कूद की सभी गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई।
6. बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई।
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