Jharkhand News: दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा पाए तीन आरोपित बरी, यहां पढ़ें कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
झारखंड हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए तीन आरोपितों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था और न ही पीड़िता को अंतिम बार उनके साथ देखा गया था। सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया
तमाड़ इलाके में रहने वाली एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। युवकों ने पुलिस को बयान दिया है कि 16 अगस्त को छात्रा घर से निकलने के बाद बुंडू चली आई थी।
वहां दोनों युवक पहुंचे शाम तक वे दोनों छात्रा के साथ थे। बाद में उन्होंने ऑटो से ही छात्रा को घर के पास छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं है। दोनों युवकों में एक युवक ऑटो चलाता है जबकि दूसरा स्कूल में पढ़ाई करता है।वहीं, पुलिस का कहना है कि दोनों युवकों पर आरोप है कि छात्रा पहले उनमें से एक युवक से मिली और उस युवक ने दूसरे युवक के साथ छात्रा को पटना भेज दिया था। पटना में युवक ने छात्रा को एक ट्रक चालक के हवाले कर दिया।
इसके बाद छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई और फिर छात्रा रांची पहुंची। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल करा दिया है। अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि छात्रा बार-बार अपना बयान बदल रही है। काफी पूछताछ करने के बाद वह काफी मुश्किल से कुछ बोल रही है।इस वजह से पुलिस को मामले की जांच करने में काफी परेशानी हो रही है। पुलिस का कहना है कि तमाड़ से लेकर बुंडू तक कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस सीसीटीवी का फुटेज खंगाल रही है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
पुलिस का कहना है कि 20 अगस्त को लखनऊ पुलिस को जानकारी मिली थी कि छात्रा गौतम पाली थाना क्षेत्र में घूम रही है। इसके बाद छात्रा को एक सितंबर को रांची लाया गया था।
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